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    एनआरआई से मारपीट में सैफ के खिलाफ आरोप तय

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    Updated: Fri, 14 Mar 2014 12:31 PM (IST)

    दक्षिण अफ्रीकी एनआरआई व्यवसायी और उनके ससुर से मारपीट के मामले में अभिनेता सैफ अली खान और उनके दो दोस्तों के खिलाफ मुंबई की स्थानीय अदालत ने गुरुवार को आरोप तय कर दिए। सैफ पर 22 फरवरी, 2012 को होटल ताज में मारपीट करने का आरोप है। पुलिस ने 21 दिसंबर, 2012 को ही इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

    मुंबई। दक्षिण अफ्रीकी एनआरआई व्यवसायी और उनके ससुर से मारपीट के मामले में अभिनेता सैफ अली खान और उनके दो दोस्तों के खिलाफ मुंबई की स्थानीय अदालत ने गुरुवार को आरोप तय कर दिए। सैफ पर 22 फरवरी, 2012 को होटल ताज में मारपीट करने का आरोप है। पुलिस ने 21 दिसंबर, 2012 को ही इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

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    लोक अभियोजक वाजिद शेख ने बताया कि कोर्ट ने सैफ और उनके दो दोस्तों (शकील लड़क और बिलाल अमरोही) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (मारपीट) और 34 के तहत आरोप तय किए हैं। शेख के मुताबिक, कोर्ट जल्द ही गवाहों व शिकायतकर्ता को समन भेजेगा, जिसके बाद गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होने की संभावना है। सुनवाई के दौरान सैफ और दोनों सह आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया।

    एनआरआइ व्यवसायी इकबाल मीर शर्मा ने सैफ और उनके दोस्तों पर 22 फरवरी, 2012 को ताज होटल के वसाबी रेस्तरां में मारपीट करने का आरोप लगाया था। घटना के बाद अभिनेता और उनके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। घटना के वक्त सैफ अली खान पत्नी करीना कपूर के अलावा करिश्मा कपूर, मलायका अरोड़ा खान, अमृता अरोड़ा समेत अन्य दोस्तों के साथ थे।

    पुलिस के मुताबिक, सैफ को जब शर्मा ने तेज आवाज में बात करने पर टोका तो अभिनेता ने कथित तौर पर उनकी नाक में घूंसा मार दिया, जिसमें उनकी नाक टूट गई। व्यवसायी ने ससुर रमन पटेल के साथ भी मारपीट की बात कही है। हालांकि, सैफ ने शर्मा पर महिला साथियों के खिलाफ गाली-गलौज और भड़काऊ बातें कहने का आरोप लगाया है।

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