विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 27, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

करण जौहर, आलिया भट्ट समेत 15 के खिलाफ वाद

By Sachin kEdited By:
Published: Fri, 27 Mar 2015 09:38 PM (IST)Updated: Fri, 27 Mar 2015 10:01 PM (IST)

'एआइबी नाकआउट' टीवी शो में फिल्म डायरेक्टर करण जौहर व पत्रकार राजीव मसंद ने बातों-बातों में अश्लीलता की हदें पार ...और पढ़ें

News Article Hero Image

जागरण संवाददाता, मेरठ। 'एआइबी नाकआउट' टीवी शो में फिल्म डायरेक्टर करण जौहर व पत्रकार राजीव मसंद ने बातों-बातों में अश्लीलता की हदें पार कर दीं। फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट व अभिनेता संजय कपूर ने दोनों की बातों का समर्थन किया। वहीं, इस शो में सोनाक्षी सिन्हा, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह व अर्जुन कपूर आदि अभिनेता-अभिनेत्री भी शामिल थे। अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार ने अश्लीलता परोसने वाले ऐसे 15 फिल्म कलाकारों के खिलाफ कोर्ट संख्या छह में वाद दायर किया है।

टीवी शो 'एआइबी नाकआउट' में फिल्म डायरेक्टर करण जौहर, अभिनेता रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, रघुराम, अदिति मित्तल, अबीश मैथ्यूस, तन्मय, रोहन जोशी, आशीष, पत्रकार राजीव मसंद, अभिनेत्री आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, दीपिका पादुकोण, अभिनेता संजय कपूर बतौर कलाकार थे। छह फरवरी को पुरानी मोहनपुरी निवासी अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार के मोबाइल पर शो की क्लिप पहुंची।

वीरेंद्र का कहना है कि शो में बातों-बातों में इस प्रकार की अश्लीलता परोसी गई, जिसका वर्णन तक नहीं किया जा सकता। करण जौहर व राजीव मसंद आपस में गाली-गलौज पर उतर आए। शो के जरिए घरों में अश्लीलता परोसने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता ने कोर्ट संख्या पांच में शो से जुड़े 15 फिल्मी हस्तियों के खिलाफ धारा 292,294 आइपीसी 67 दी इंफोरमेशन टेक्नोलाजी एक्ट 2000 में वाद दायर किया।

यहां से वाद को कोर्ट संख्या छह में भेजा, जहां पर एसीजेएम मोहम्मद शफी ने शो के डायरेक्टर समेत 15 फिल्मी हस्तियों के खिलाफ वाद दायर कर दिया। इस पर सुनवाई को 17 अप्रैल को होनी है। अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार ने अदालत में शपथ-पत्र दिया कि सभी फिल्मी हस्तियों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए सात फरवरी को गया था। वहां पर मुकदमा लिखने से इन्कार कर दिया गया।

पढ़ेंः करण जौहर की इस फिल्म में होंगे आलिया, सिद्धार्थ