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फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगी चारू खुराना

पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने फिल्मों में महिला मेक अप आर्टिस्ट्स के काम पर लगे बैन को हटाया था। ये बैन करीब 6 दशकों से लगा हुआ है। मेकअप आर्टिस्ट चारू खुराना से करीब एक दशक तक ये केस लड़ा और आखिरकार जीत उनकी हुई। हालांकि उनकी जंग अब

By Monika SharmaEdited By: Published: Fri, 19 Dec 2014 10:37 AM (IST)Updated: Fri, 19 Dec 2014 11:02 AM (IST)

मुंबई। पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने फिल्मों में महिला मेक अप आर्टिस्ट्स के काम पर लगे बैन को हटाया था। ये बैन करीब 6 दशकों से लगा हुआ है। मेकअप आर्टिस्ट चारू खुराना से करीब एक दशक तक ये केस लड़ा और आखिरकार जीत उनकी हुई। हालांकि उनकी जंग अब भी खत्म नहीं हुई है।

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बॉलीवुड में जो 6 दशकों से नहीं हुआ, वो अब होगा

सिने कॉस्ट्यूम, मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयरड्रेसर्स एसोसिएशन की तरफ से उन्हें दोहरी मेंबरशिप देने से इंकार कर दिया गया जिसके बाद उन्होंने अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। चारू इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर भी विचार कर रही हैं।

चारू ने कहा, 'मैंने हेयर और मेकअप मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था लेकिन उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे इस पेशे के बाकी लोगों को नुकसान होगा। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद वो मुझे दोहरी मेंबरशिप नहीं दे रहे हैं। एसोसिएशन के कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है।'

चारू ने बताया कि उन्हें एसोसिएशन के ऑफिस में तीन-चार बार बुलाया गया लेकिन उनकी एप्लिकेशन मंजूर नहीं हुई। चारू कहती हैं, 'फैसला आने के बाद उन्होंने कहा कि वो कमिटी के मेंबर्स के साथ बैठक करने के बाद 6 दिसंबर को मुझसे बात करेंगे। जैसा मुझे बताया गया, मैं ऑफिस पहुंची लेकिन उस दिन, वहां कोई अधिकारी नहीं था। इसलिए मैंने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया।'

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हालांकि एसोसिएशन के अध्यक्ष शरद शेलार ने कहा, 'हम उन्हें मेकअप के लिए कार्ड देने को तैयार हैं लेकिन दोहरी मेंबरशिप नहीं दे सकते। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए किया जा रहा है, जिसमें हमसे महिला मेकअप आर्टिस्ट को एडमिट करने के लिए कहा गया था। आदेश में दोहरी मेंबरशिपर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हम अंबोली पुलिस स्टेशन को भी अपना जवाब भेज रहे हैं।'

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