दिल्ली में जहरीली हुई हवा, आपातकाल जैसे हालात, सीएम बोले- 'गैस चैंबर'
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि दिल्ली में आपातकाल जैसी स्थिति है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि यहां रहना गैस चैंबर में रहने जैसा है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली-एनसीआर को जहरीले स्मॉग ने अपनी चपेट में ले लिया है। लगातार बिगड़ रहे हालात को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि दिल्ली में आपातकाल जैसी स्थिति है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि यहां रहना गैस चैंबर में रहने जैसा है।
एनजीटी ने यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें। एनजीटी ने दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली के तीनों नगर निगमों और पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी भी बाजार में प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल न हो।
10 दिनों तक किराया कम करने का आदेश
इस बीच एनवॉयरनमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी (EPCA) ने प्रदूषण संकट से निपटने के लिए तत्काल कुछ कदम उठाने के आदेश दिए हैं। EPCA ने दिल्ली मेट्रो को पीक आवर के दौरान कम से कम 10 दिनों तक किराया कम रखने, ज्यादा कोच लगाने और फेरी बढ़ाने का आदेश दिया है।
EPCA ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी 'संकटपूर्ण स्थिति' का सामना कर रही है और अगले कुछ दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। EPCA ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को और ज्यादा बसों के जरिए अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने का निर्देश दिया है।
पार्किंग शुल्क 4 गुना बढ़ाने का निर्देश
EPCA ने दिल्ली-एनसीआर में नगर निगमों को पार्किंग शुल्क में 4 गुना इजाफा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा उसने दिल्ली-एनसीआर में डस्ट पॉल्यूशन मानकों का उल्लंघन करने वाली रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसियों पर 50,000 रुपये फाइन लगाने का निर्देश दिया है।
Environment Pollution (Prevention and Control) Authority (EPCA) directs immediate enhancement of parking fee by four times #Delhi
— ANI (@ANI) November 7, 2017
EPCA ने दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिया है कि अगर प्रदूषण की स्थिति और बिगड़ती है तो वह ऑड-ईवन और निर्माण गतिविधियों पर बैन लगाने जैसे कदम उठाने के लिए तैयार रहे।
Conditions also include introduction of odd-even scheme for private vehicles based on license plate numbers with minimal exceptions: EPCA
— ANI (@ANI) November 7, 2017
हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
दिल्ली में जहरीली हो रही हवा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि खेतों में पराली जलाने से ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट से प्रदूषण बढ़ रहा है। कोर्ट ने 20 नवंबर से पहले केंद्र व दूसरी सिविक एजेंसियों से अपने संबंधित आदेशों के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट तलब की है।
Delhi High Court observed "stubble burning may be the visible villain but there are other contributory factors too"
— ANI (@ANI) November 7, 2017
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