Move to Jagran APP

NGT ने रविशंकर के होने वाले कार्यक्रम को लेकर DDA को लगाई फटकार

यमुना किनारे श्रीश्री रविशंकर के होने वाले कार्यक्रम को लेकर एनजीटी ने डीडीए को फटकार लगाई है। ट्रिब्यूनल ने डीडीए को इस बात के लिए फटकार लगाई है कि उसने श्रीश्री रविशंकर को यमुना किनारे कार्यक्रम की इजाज़त दी। डीडीए ने सफाई दी है कि उसे अंदाजा नहीं था कि

By JP YadavEdited By: Published: Thu, 03 Mar 2016 09:22 AM (IST)Updated: Fri, 04 Mar 2016 07:51 AM (IST)

नई दिल्ली। यमुना किनारे श्रीश्री रविशंकर के होने वाले कार्यक्रम को लेकर एनजीटी ने डीडीए को फटकार लगाई है। ट्रिब्यूनल ने डीडीए को इस बात के लिए फटकार लगाई है कि उसने श्रीश्री रविशंकर को यमुना किनारे कार्यक्रम की इजाज़त दी। डीडीए ने सफाई दी है कि उसे अंदाजा नहीं था कि श्रीश्री रविशंकर का कार्यक्रम इतना बड़ा होने जा रहा है।

loksabha election banner

दिल्ली में 11 से 13 मार्च के बीच श्रीश्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल करने जा रही है। इस पर पर्यावरण के नियम व कायदे तोड़ने का आरोप लग रहा है।

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने कहा था कि आयोजकों को इस समारोह के लिए मंजूरी देने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण पर भी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। कार्यक्रम के बाद यमुना के संरक्षित इलाके को होने वाले नुकसान की भरपाई पर 120 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसे आयोजकों से वसूला जाना चाहिए।

महोत्सव के लिए यमुना के किनारे पर एक हजार एकड़ में विशाल मंच, पंटून पुल और टेंट लगाने का काम चल रहा है। इससे यमुना के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा। डीडीए ने कहा था कि उसने आयोजकों को सशर्त मंजूरी दी है। कानूनी पहलुओं का ध्यान रखा गया है। एनजीटी में यह याचिका मनोज मिश्र ने दायर की है।

याचिका में उन्होंने उल्लेख किया कि तीन दिवसीय यह कार्यक्रम 11-13 मार्च तक पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-1 इलाके में यमुना किनारे आयोजित होगा। आयोजनकर्ता एनजीटी के 13 जनवरी 2015 के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। एनजीटी ने यमुना के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माणकार्य पर रोक लगाई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.