रेप का आरोपी ब्वॉयफ्रेंड दो साल बाद बरी,कोर्ट में बोली गर्लफ्रेंड- वह तो कोई और है
जहांगीरपुरी पुलिस थाने में जुलाई 2015 में दर्ज मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी और उसक बीच प्रेम संबंध था और वह उसके साथ शादी करना चाहता था।
नई दिल्ली (जेएनएन)। दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी के गर्भ में पलने वाले बच्चे से डीएनए का मिलान न होने पर रोहिणी कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। स्पेशल सेशन जज सीमा मैनी ने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट व्यक्ति पर लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं कर रही है।
जांच में यह बात साबित नहीं हो पाई है कि लड़की के साथ कोई जबरदस्ती की गई। यह भी साबित नहीं हो सका कि जिस व्यक्ति को बतौर आरोपी कोर्ट के सामने पेश किया गया उसने किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाए।
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पुलिस के अनुसार वर्ष 2015 में जहांगीर पुरी इलाके में किशोरी (17) ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई।
पीड़िता के घर में जब यह बात पता चली तो मामले की शिकायत पुलिस से की गई। मामले में पीड़िता भी कह चुकी है कि जिस व्यक्ति को आरोपी बनाकर कोर्ट लाया गया है वह कोई और है।
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जहांगीरपुरी पुलिस थाने में जुलाई 2015 में दर्ज मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी और उसक बीच प्रेम संबंध था और वह उसके साथ शादी करना चाहता था। आरोपी ने झूठे वादे के दम उसके साथ मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई।
जब लड़की की मां को उसके गर्भवती होने का पता चला तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। ट्रायल के दौरान आरोपी ने खुद को बेकसूर बताते हुए झूठे केस में फंसाए जाने का दावा किया था।
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