Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 के खिलाफ याचिका रद

    By Amit MishraEdited By:
    Updated: Tue, 11 Apr 2017 10:31 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 को चुनौती देने संबंधी याचिका रद कर दी है।

    जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 के खिलाफ याचिका रद

    नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 को चुनौती देने संबंधी याचिका रद कर दी। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई 2014 में याचिका रद कर चुका है। ऐसे में इस पर सुनवाई का कोई आधार नहीं है, इसलिए यह याचिका रद की जाती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    याचिका विजयलक्ष्मी झा ने दायर की थी। इसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 370 के तहत अस्थायी रूप से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान था। साथ ही इसका उद्देश्य वहां पर विधानसभा का गठन करना भी था। ऐसे में वर्ष 1957 में वहां विधानसभा के गठन के साथ ही अनुच्छेद के तहत किया गया प्रावधान स्वयं ही खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन 65 वर्ष बीतने के बाद भी यह लागू है।

    यह भी पढ़ें: PM की डिग्री पर सवाल उठाकर फंसे केजरीवाल, गिरफ्तारी वारंट हुआ जारी

    इसके अलावा 17 नवंबर 1956 और 26 जनवरी 1957 मे जम्मू-कश्मीर के लिए एक अलग संविधान बना दिया गया। लेकिन राष्ट्रपति और संसद ने इसे अब तक मंजूरी नहीं दी है। ऐसे मे अलग संविधान की कोई वैधता ही नहीं है। याची के अनुसार, उन्हें 28 मई 2014 को समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ था कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय लिया है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में यह अब भी लागू है।