अभिनेता राजपाल यादव को सरेंडर करने के आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को निर्देश दिया है कि वह तिहाड़ जेल के समक्ष 15 जुलाई को सरेंडर कर दें ताकि वह अपनी बची हुई छह दिन की सजा काट सकें।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। अदालत की अवमानना करने के मामले मेंं दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को यह निर्देश दिया है कि वह तिहाड़ जेल प्रशासन के समक्ष समर्पण कर अपनी सजा की अवधि को पूरा करे।
झूठा हलफनामा देने पर वर्ष 2013 मे राजपाल यादव को 10 दिन कैद की सजा सुनाई गई थी। यादव चार दिन की सजा पहले ही जेल मेंं काट चुके हैंं। उक्त फैसले के खिलाफ उन्होंंने दो जजो की खंडपीठ के समक्ष अपील दाखिल की थी। जिसके बाद बाकी की सजा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई थी।
न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट और दीपा शर्मा की खंडपीठ ने दिसंबर 2013 को एकल पीठ के फैसले को बनाए रखने का आदेश देते हुए कहा कि राजपाल यादव द्वारा नियमो का उल्लंघन करने के इस कार्य का समर्थन नही किया जा सकता है। अपना पक्ष रखने के लिए उपयुक्त समय दिए जाने के बावजूद भी वह अदालत के समक्ष झूठ का ही सहारा लेते रहे। अदालत द्वारा दिए गए मौके को वह हल्के मे लेते रहे। यादव को 15 जुलाई तक तिहाड़ जेल प्रशासन के समक्ष समर्पण करने के निर्देश दिए गए है।
दिल्ली के व्यवसायी एमजी अग्रवाल ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी पर हाई कोर्ट मे पांच करोड़ रुपये का रिकवरी सूट दाखिल किया था। दंपती ने यह राशि वर्ष 2010 मे व्यवसायी से ली थी। बतौर निर्देशक फिल्म बनाने के लिए यह रकम ली गई थी, जिसे वह वापस नही लौटा सके थे।
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