विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 23, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

ऑड-ईवन फॉर्मूले का ब्लू प्रिंट जारी - क्‍या है इसमें खास, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

By Rajesh KumarEdited By:
Published: Wed, 23 Dec 2015 09:06 PM (IST)Updated: Thu, 24 Dec 2015 06:24 PM (IST)

राजधानी में लगातार बढ़ते प्रदूषण से निजात पाने के लिए एक जनवरी से पंद्रह जनवरी के बीच जो ओड-ईवन गाड़ियों ...और पढ़ें

News Article Hero Image

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने को ओड-ईवन गाड़ियों के लिए ब्लू प्रिंट जारी कर दिया है। इससे यह तय हो गया है कि इस नियम के दायरे में कौन-कौन शामिल होंगे और कौन इसकी जद से बाहर होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरिंवद केजरीवाल एवं मनीष सिसोदिया ने संयुंक्त रूप से गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में ब्लू प्रिंट का लेखाजोखा पेश किया। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है यह एक ट्रायल है। 15 दिन बाद इस फॉर्मूले की एक बार फिर समीक्षा की जाएगी। ब्लू प्रिंट में क्या है खास पेश है एक रिपोर्ट।

1 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगा ट्रायल

राजधानी में लगातार बढ़ते प्रदूषण से निजात पाने के लिए एक जनवरी से पंद्रह जनवरी के बीच ओड-ईवन गाड़ियों का ट्रायल किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य था। लेकिन यह भी संकेत दिया कि यह योजना 15 दिनाें के ट्रायल पर होगी। इसके बाद इसके व्यवाहिरक दिक्कत को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन की गुंजाइस बनी रहेगी।

ये भी पढ़ें- सम-विषम फॉर्मूले पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इन्कार

सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू होगा नियम
प्रदूषण पर लगाम लगाने के मकसद से लाए गए ऑड-ईवन का नियम सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ही लागू होगा। यानी इस अवधि में यह नियम लागू होगा। सुबह आठ बजे से पहले और रात्रि आठ बजे के बाद यह नियम लागू नहीं होगा । इसका नोटिफिकेशन सोमवार को जारी किया जाएगा।

दिल्ली के सीएम को नहीं मिलेगी छूट

दिल्ली सरकार ने खुद अपने मुख्यमंत्री को इस नियम की जद में रखा है। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी ऑड-ईवन नियम के दायरे में होंगे, जबकि देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इससे बाहर रखा गया है।

वीवीआइटी को मिलेगी छूट

इस फॉर्मूले के तहत देश के राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, लोकसभा स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के जज, राजजनयिक, उपराज्यपाल और प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस नियम के दायरे से बाहर होंगे।

महिलाओं-बुजुर्गों को छूट
ओड-ईवन फॉर्मूले में कार चलानेवाले वरिष्ठ नागरिकों और अकेली गाड़ी चला रही महिलाओं को भी छूट मिलेगी। इसके अलावा दुपहिया वाहन और मरीज सवार एंबुलेंस को भी ओड-ईवन फॉर्मूले में छूट दी जाएगी।

सीएनजी-टू व्हीलर पर नहीं लागू होगा नियम
ऑड-ईवन के फॉर्मूले के तहत चलने वाली गाड़ियों में सीएनजी वाहनों के अलावा, टू व्हीलर वाहनों को इस श्रेणी से मुक्त रखा गया है।

उल्लंघन पर दो हजार रुपये लगेगा जुर्माना
अगले साल एक जनवरी से लागू ऑड-ईवन फॉर्मूले के तहत चलने वाले वाहन चालक नियम तोड़ते मिले तो दो हजार रुपये जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

पांच हजार नई बसों को ऐलान
दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दिल्ली सरकार पांच हजार नई बसों को चलाने का ऐलान किया है, ताकि मुसाफिरों को दिक्कत नहीं हो। हालांकि अभी इस बात की घोषणा नहीं की गई है कि यह नई बसे किस रूट पर चलेगी।

दिल्ली में 19 लाख निजी वाहनों का है रजिस्ट्रेशन
दिल्ली में करीब 19 लाख निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन है। यह नियम इन गाडि़़यों पर ही लागू होगा। इस नियम के बाद अब दिल्ली में सभी 19 लाख गाडि़या एक साथ नहीं दौड़ सकेंगी।

गौरलतब है कि जिस तरह से दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ा है उसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से एक जनवरी से पंद्रह दिनों के लिए इसे ट्रायल के तौर पर लाया जा रहा है, जिसमें एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी तो वहीं दूसरी तरफ ईवन नंबर की गाड़ियां।