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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 01, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

कॉमनवेल्थ गेम्स धोखाधड़ी मामले में आरोप तय

By Amit MishraEdited By:
Published: Tue, 01 Mar 2016 09:04 PM (IST)Updated: Wed, 02 Mar 2016 07:43 AM (IST)

कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के दौरान बेटन रिले से संबंधित घोखाधड़ी मामले में अदालत ने टीएस दरबारी समेत कई अधिकारियों और ...और पढ़ें

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नई दिल्ली। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के दौरान बेटन रिले से संबंधित घोखाधड़ी मामले में अदालत ने टीएस दरबारी समेत कई अधिकारियों और विदेशी फर्मों के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप तय किए है। अदालत ने अभियोजन पक्ष को दलील पेश करने के लिए चार अप्रैल की तारीख तय की है।

पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष सीबीआइ जज अजय कुमार जैन ने आरोप तय करते हुए धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा व भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धाराओं में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। अदालत ने आयोजन समिति के तत्कालीन संयुक्त महानिदेशक टीएस दरबारी, उप महानिदेशक संजय महेंद्रू, कोषाध्यक्ष एम. जयचंद्रन, लंदन के कारोबारी आशीष पटेल व उनकी फर्म एएम कार एंड वैन हायर तथा एमए फिल्स के खिलाफ आरोप तय किए हैं। सीबीआइ की चार्जशीट में आशीष पटेल की फर्मों को इन अधिकारियों द्वारा तय मानकों की अनदेखी करने की बात कही गई है।