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    सामान गुम करने वाली कोरियर कंपनी पर जुर्माना

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    Updated: Mon, 07 May 2012 01:00 AM (IST)

    नई दिल्ली, जासं : तय समय पर सामान की डिलीवरी न कर, उसे गुम कर देने वाली एक कोरियर कंपनी पर मध्य दिल्ली उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष बीबी चौधरी ने 34 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि यह जुर्माना राशि शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी।

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    पूर्वी दिल्ली निवासी एनके जैन ने मध्य दिल्ली उपभोक्ता फोरम में ब्लेज फ्लैश नामक कोरियर कंपनी के खिलाफ शिकायत दायर की थी। अपनी शिकायत में एनके जैन का कहना था कि उनका ड्राइंग डाई और कलपुर्जे बनाने का काम है। उन्होंने 24 मार्च 2008 को उक्तकोरियर कंपनी के पास एक कंसाइनमेंट अपार इंडस्ट्रीज में भेजने के लिये बुक कराया। कोरियर कंपनी ने उसका सामान कंपनी में न तो पहुंचाया और न ही वापस किया। पूछने पर पता चला कि उनके द्वारा भेजा गया सामान कोरियर कंपनी से गुम हो गया है। कोरियर कंपनी की इस लापरवाही से एनके जैन को 24 हजार रुपये का नुकसान हुआ। जब उसने नुकसान की राशि कोरियर कंपनी से मांगी तो कोरियर कंपनी ने नुकसान की भरपाई करने से मना कर दिया। लिहाजा, एनके जैन को मामले का निपटारा करने के लिए उपभोक्ता फोरम की शरण लेनी पड़ी।

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