'आप' विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
पीठ ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलें सुनी गई हैं, लेकिन अभी फैसला सुरक्षित रखा जाता है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली हाई कोर्ट ने लाभ के पद मामले में अयोग्य करार दिए जाने की चुनौती देने वाले 'आप' के 20 विधायकों की याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने विधायकों, निर्वाचन आयोग और अन्य पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि फैसला बाद में सुनाया जाएगा।
फैसला सुरक्षित
पीठ ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलें सुनी गई हैं, लेकिन अभी फैसला सुरक्षित रखा जाता है। 'आप' के 20 पूर्व विधायकों ने मंगलवार को हाई कोर्ट में कहा था कि कथित लाभ के पद को लेकर उन्हें अयोग्य घोषित करने का चुनाव आयोग का आदेश पूरी तरह से इंसाफ का उल्लंघन है। हमें पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। विधायकों ने पीठ से यह भी आग्रह किया कि उनका मामला इस निर्देश के साथ वापस निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाना चाहिए कि इसकी सुनवाई नए सिरे से हो।
अयोग्यता को हाई कोर्ट में दी चुनौती
गौरतलब है कि राष्ट्रपति की ओर से चुनाव आयोग की सिफारिश को मंजूर किए जाने के बाद विधायकों ने अपनी अयोग्यता को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले दावा किया था कि अयोग्य करार दिए गए विधायकों की याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले चुनाव आयोग ने 19 जनवरी को आम आदमी पार्टी के विधायकों को अयोग्य करार देने की सिफारिश की थी।

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