एस्सार फोन टैपिंग मामले में पुलिस को जांच के लिए कहा गया : केंद्र
जासं, नई दिल्ली : एस्सार ग्रुप फोन टैपिंग मामले से संबंधित याचिका पर केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर
जासं, नई दिल्ली : एस्सार ग्रुप फोन टैपिंग मामले से संबंधित याचिका पर केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने हाई कोर्ट को बताया कि इस केस में दिल्ली पुलिस को प्रारंभिक जांच करने के लिए कहा गया है। सरकार का पक्ष सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि जून में दो न्यायाधीश मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं। यह जनहित याचिका अधिवक्ता सुरेन उप्पल ने दायर की है। याचिका उस सीडी के आधार पर लगाई है, जिसमें कई नामचीन नेताओं की फोन कॉल रिकॉर्डिग का डाटा है। याची के अनुसार यह गैरकानूनी काम एस्सार ग्रुप के इशारे पर उसके एक कर्मचारी ने किया, जो अब संस्थान छोड़कर जा चुका है। मामले की सही से जांच की जाए तो राजनेताओं, सरकारी बाबुओं और उद्योगपतियों के बीच बड़े गठजोड़ का पता चल सकता है। मामले की एसआइटी जांच हो। 1 व 9 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय में भी शिकयत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं, एस्सार गु्रप ने सभी आरोपों को नकार दिया है।