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    डीयू के पूर्व कुलपति दीपक पेंटल को पेशी से छूट

    By Edited By:
    Updated: Sat, 18 Apr 2015 07:41 PM (IST)

    जासं, नई दिल्ली : साहित्य चोरी व धोखाधड़ी के मामले में तीस हजारी कोर्ट महानगर दंडाधिकारी रिचा गुसैन स ...और पढ़ें

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    जासं, नई दिल्ली : साहित्य चोरी व धोखाधड़ी के मामले में तीस हजारी कोर्ट महानगर दंडाधिकारी रिचा गुसैन सोलंकी ने डीयू के पूर्व कुलपति दीपक पेंटल व केवीएसके प्रसाद को अदालत में शनिवार को पेश होने से छूट दे दी। मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।

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    अदालत में पेंटल के वकील ने अपनी अर्जी में बताया कि उन्हें कमर में दर्द की समस्या है। वहीं प्रसाद के वकील ने कहा कि वह किसी विषय पर रिसर्च के सिलसिले में अमेरिका में हैं। सुनवाई के दौरान मामले में शिकायतकर्ता प्रो. पी पर्दा सारधि के वकील ने दोनों को पेशी से छूट देने का विरोध किया। उसकी दलील दी थी कि दोनों मामले में देरी करने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

    पेश मामले में, प्रो.पी पर्दा सारधि का आरोप है कि दीपक पेंटल व उनके स्टूडेंट केवीएसके प्रसाद ने उनका बॉयोटेक्नोलॉजी के पेपर में से तथ्य चोरी कर 2000-2002 में अपने नाम से छपवा दिए थे। मामले में निचली अदालत ने दीपक पेंटल व केवीएसके प्रसाद को जमानत दे दी थी, जिसके बाद सारधि ने उनकी जमानत को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी है।