हाई कोर्ट ने कहा नप चुनाव की गतिविधियों से दूर रहेंगे बीडीओ और एसडीओ
शेखपुरा : नगर परिषद शेखपुरा के होने वाले निकाय चुनाव मे वार्ड विखण्डन में मनमानी करने वाले सदर बीडी

शेखपुरा : नगर परिषद शेखपुरा के होने वाले निकाय चुनाव मे वार्ड विखण्डन में मनमानी करने वाले सदर बीडीओ के साथ एसडीओ पर हाईकोर्ट द्वारा कड़ा शिकंजा कसा गया है। शेखपुरा नगर परिषद के वार्ड संख्या 18 मे वार्ड विखण्डन में प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय मे रंजन कुमार द्वारा मामला दायर किया गया था। इसी मामले मे गुरुवार 11 मई को सुनवाई के दौरान डीएम को आदेश निर्गत किया गया। याचिका कर्ता के अधिवक्ता कुमार मंगलम ने दूरभाष पर पत्रकारों को बताया कि हाईकोर्ट द्वारा इस मामले मे शेखपुरा डीएम को सदर बीडीओ सुनील कुमार चांद तथा एसडीओ सुबोध कुमार को निकाय चुनाव कार्य से पूरी तरह अलग रखने के साथ साथ इस दौरान विधि व्यवस्था से भी अलग रखने का आदेश जारी किया है। ताकि निकाय चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सम्पन्न हो सके। इतना ही नही सदर बीडीओ तथा एसडीओ की हर गतिविधि पर जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कड़ी नजर रखे जाने का भी फरमान सुनाया है। अधिवक्ता कुमार मंगलम ने बताया कि इस मामले मे अगली सुनवाई आगामी 17 अगस्त को निर्धारित किया गया है। बताया गया कि वार्ड विखण्डन मे मतदाता सूची से हटाए गए 58 लोगों का नाम फिर से मतदाता सूची मे जिला प्रशासन द्वारा अंकित करा दिया गया है। बताना जरूरी है कि निकाय चुनाव मे सदर बीडीओ तथा एसडीओ द्वारा प्रशासनिक दादागिरी करने तथा एक व्यक्ति विशेष का राजनीति लाभ पहुंचाने के खिलाफ काफी पूरजोर तरीके से जिले के आलाधिकारी के पास आवाज उठाई गई थी। स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई नही होने के उपरान्त यह मामला पटना उच्च न्यायालय मे दायर कराया गया। जहां सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट द्वारा मामले को सही पाए जाने के कारण सदर बीडीओ व एसडीओ के साथ साथ आलाधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। अधिवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट ने आगामी 17 अगस्त को इस मामले मे संलिप्त सभी अधिकारियों को उपस्थित होने का आदेश निर्गत किया है।

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