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    राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह समेत 19 के शस्त्र लाइसेंस निलंबित

    By Kajal KumariEdited By:
    Updated: Wed, 22 Mar 2017 04:25 PM (IST)

    राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह समेत उन्नीस लोगों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही 24 घंटे के अंदर उन्हें शस्त्र जमा करने का आदेश दिया गया है।

    राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह समेत 19 के शस्त्र लाइसेंस निलंबित

    सारण [जेएनएन]। महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह सहित जिले के 19 लोगों के शस्त्र लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। स्थानांतरण होने से पहले डीएम दीपक आनंद ने पूर्व सांसद, उनके अनुज व राजद विधायक केदारनाथ सिंह, दीनानाथ सिंह, भतीजा सुधीर सिंह सहित जिले के 19 लोगों के शस्त्र लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए शस्त्र को तुरंत थाना में जमा करने का आदेश दिया है।
    उन्होंने संबंधित थाना प्रभारियों को आदेश दिया है कि 24 घंटे के अंदर अगर शस्त्र जमा नहीं किया जाता है तो उसे तुरंत जब्त करने की कार्रवाई की जाए।
    डीएम ने जारी आदेश में कहा है कि जिले के सभी थानाध्यक्षों से वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी, जिनके विरुद्ध आयुध अधिनियम 1959, आयुध नियम 1962 के धारा 27 ( आयुद्ध नियम 2016) के तहत दोष सिद्ध साबित किए जा चुके हैं, से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गई थी।
    जिसका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में जिले के 23 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारक से स्पष्टीकरण की मांग की गई। इसका नोटिस भी संबंधित अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों से शस्त्र लाइसेंसधारियों के पास तामिला कराया गया। इसमें 19 लोगों ने तो नोटिस का जवाब दे दिया।
    लेकिन शेष चार शस्त्र अनुज्ञप्तिधारक मशरक थाना एवं अंचल द्वारा स्पष्टीकरण का तामिला प्राप्त नहीं कराया गया। जिसे पुन: 28 फरवरी को डाक के द्वारा संबंधित शस्त्रधारक के पास भेजा गया। उन्होंने कहा है कि प्राप्त व अप्राप्त स्पष्टीकरण पर समय विचारोपरांत शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से 19 शस्त्रधारकों का अनुज्ञप्ति निलंबित की जाती है।

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