अग्रिम आयकर जमा नहीं करने वालों को भरना पड़ेगा जुर्माना
सारण। अग्रिम कर जमा नहीं करने वालों से आयकर विभाग अब जुर्माना वसूलेगा। इसको लेकर विभाग ने

सारण। अग्रिम कर जमा नहीं करने वालों से आयकर विभाग अब जुर्माना वसूलेगा। इसको लेकर विभाग ने तिथि भी निर्धारित कर दी है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए आयकर विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिनका आयकर दस हजार रुपये से अधिक बनता है वे वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के अग्रिम कर को किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। विभाग ने कहा है कि अग्रिम कर 15 सितंबर 2015 तक 30 फीसद, 15 दिसंबर 2015 तक 60 फीसद तथा 17 मार्च 2015 तक सौ फीसद जमा करना है। जिन अधिकारियों व कर्मचारियों का दस हजार से कम टैक्स है उन्हें अग्रिम कर नहीं भरना पड़ेगा। यदि अग्रिम कर का भुगतान निर्धारित तिथि के पहले नहीं किया जाता है तो उस परिस्थिति में व्यक्तिगत रिटर्न फाइल करने के बाद आयकर अधिनियम की धारा 234 बी के तहत एक फीसदी जुर्माना के साथ ही डिफाल्ट पाये जाने की स्थिति एक फीसदी ब्याज भी भरना पड़ेगा। इस संबंध में आयकर अधिवक्ता अजय कुमार तिवारी का कहना है कि 15 सितंबर 2015 तक प्रथम किस्त के तहत कुल टैक्स का 30 फीसद देना होगा। 15 दिसंबर तक 60 फीसद तथा मार्च 2016 तक सौ फीसदी तक कर का भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक अग्रिम कर जमा नहीं करने पर विभाग जुर्माना के साथ साथ उसका ब्याज भी वसूलेगा।

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