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पंचायत का तुगलकी फैसला, बच्ची से दुष्कर्म की सजा एक लाख रुपये

सात साल की मासूम के साथ 55 साल के अधेड़ ने मुंह काला किया। विरोध करने पर बच्ची की पिटाई की। घटना के बाद बच्ची अपने घर पहुंची तो हालत ज्यादा खराब होने पर पिता व चाचा को मामले की जानकारी हुई।

By pradeep Kumar TiwariEdited By: Published: Fri, 13 Feb 2015 10:05 AM (IST)Updated: Fri, 13 Feb 2015 10:06 AM (IST)

पश्चिम चंपारण। सात साल की मासूम के साथ 55 साल के अधेड़ ने मुंह काला किया। विरोध करने पर बच्ची की पिटाई की। घटना के बाद बच्ची अपने घर पहुंची तो हालत ज्यादा खराब होने पर पिता व चाचा को मामले की जानकारी हुई। आरोपी के प्रभावशाली होने के चलते पीडि़त परिवार को थाने नहीं जाने दिया गया और गांव में ही मामले को निबटाने के लिए पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने आरोपी पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाकर दोषमुक्त कर दिया, लेकिन उसने जब उक्त रकम भी नहीं दी तो पीडि़त परिवार गुरुवार को थाने पहुंच गया और मामले की शिकायत की।

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पुलिस ने बताया कि नौतन थाना क्षेत्र के एक गांव में 55 वर्षीय हीरा ने शौच के लिए बाग में गई बच्ची को पकड़ कर लिया। बैर की बेंत से पीटकर डराने के बाद उसके साथ मुंह काला किया। बच्ची वहां से डरी-सहमी अपने घर आई, लेकिन हालत खराब होने के चलते उसके पिता व चाचा को घटना की जानकारी हो गई। पूरे घटनाक्रम से अवगत होने के बाद परिजनों ने गांव वालों की सहायता से पंचायती करायी। पंचों ने पंचनामा बनाकर आरोपी पर बतौर एक लाख जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि पीडि़ता के परिजनों को देने का फरमान सुनाया गया। दो दिन बीत जाने पर आरोपी इलाज के बहाने घर से भाग गया तथा पैसा नहीं दिये। इसे लेकर पीडि़ता के परिजनों ने नौतन थाने को एक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी है। एसआइ महेंद्र प्रसाद ने बताया कि लड़की के पिता द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। पुलिस थानाध्यक्ष युसूफ अंसारी ने बताया कि पीडि़ता के पिता के आवेदन पर कांड संख्या 40/15 दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है।


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