अब गैस सिलेंडर पर सब्सिडी के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं
अब आपको बिना आधार कार्ड के ही रसोई गैस पर सब्सिडी मिल जाएगी। जानकारी के अनुसार 31 मार्च तक जिनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, उन्हें बैंक खाता अपनी एजेंसी को उपलब्ध करा देने पर सब्सिडी की राशि मिल जाएगी।
पटना। अब आपको बिना आधार कार्ड के ही रसोई गैस पर सब्सिडी मिल जाएगी। जानकारी के अनुसार 31 मार्च तक जिनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, उन्हें बैंक खाता अपनी एजेंसी को उपलब्ध करा देने पर सब्सिडी की राशि मिल जाएगी।
क्या है योजना
डीबीटीएल योजना के तहत गैस उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर सिलेंडर खरीदना है और सब्सिडी की राशि बैंक खाते के जरिए मिलनी है।एक जनवरी से यह योजना लागू हो जाएगी। आधार कार्ड ग्राहकों को गैस एजेंसी और बैंक शाखा (जहां उनका एकाउंट है) को देना होगा। लिंक होने के बाद इसी के जरिए सब्सिडी मिलेगी। 31 मार्च तक आधार कार्ड अथवा बैंक खाता उपलब्ध न कराने वाले ग्राहकों को एक अप्रैल से बाजार मूल्य पर सिलिंडर लेना होगा। इन्हें एनसीटीसी ग्राहक कहा जाएगा। उनके खाते में सब्सिडी नहीं जाएगी।
ग्रेस पीरियड
31 मार्च तक ग्रेस पीडियड होगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो ग्राहक आधार कार्ड बनवा कर अथवा बैंक एकाउंट अपनी गैस एजेंसी को उपलब्ध करा सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे ग्राहकों को कैश ट्रांसफर कम्लायंट (सीटीसी) ग्राहक समझा जाएगा।
पार्किंग पीरियड
30 जून 2015 तक की अवधि को पार्किंग पीरियड कहा जाएगा। इस अवधि में अगर उपभोक्ता सीटीसी ग्राहक बन जाते हैं, तो एक अप्रैल से जून तक के उठाए गए सभी सिलिंडरों पर उन्हें सब्सिडी मिलेगी। राशि उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।साल में 12 सिलिंडरों पर उपभोक्ता सब्सिडी पा सकेंगे। यह सिलिंडर के बाजार मूल्य पर निर्भर होगा। सिलिंडरकी कीमत के घटबढ़ के आधार पर सब्सिडी निर्भर करेगी। जब पहली बार ग्राहक बुकिंग कराएंगे तो सब्सिडी की राशि एडवांस में मिलेगी। इसके बाद कैशमेमो कटने पर उन्हें सब्सिडी की राशि मिलेगी।
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