पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन को HC से मिली बड़ी राहत, जानिए क्या हुआ
सिवान के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मो. शहाबुद्दीन को पटना हाईकार्ट से बड़ी राहत मिली है। यह राहत सिवान के तत्कालीन एसपी एसके सिंघल पर हमला मामले में मिली है।
पटना [राज्य ब्यूरो]। पहली बार सिवान के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन को हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। पूर्व राजद सांसद की तरफ से दायर तीन (क्रिमिनल) अपीलों पर मंगलवार को फैसला सुनाया गया।
न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की पीठ ने सिवान के तत्कालीन एसपी एसके सिंघल पर 1996 में हुए जानलेवा हमले से संबंधित मामले में पूर्व सांसद को राहत प्रदान करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा की अवधि को कम कर दिया।
इस मामले में उन्हें निचली अदालत से दस साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने पांच वर्ष की सजा में तब्दील कर दिया। वहीं अवैध आर्म्स से संबंधित दो मामलों में पूर्व सांसद को दोषी पाते हुए उनकी दस तथा पांच साल की सजा बरकरार रखी है।
विदित हो कि सिवान की विशेष अदालत ने 3 अगस्त, 2008 को, एसपी पर हुए हमले में मो. शहाबुद्दीन को दस साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसी मामले में पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के दो बॉडीगार्ड जहांगीर और खालिद को भी दस साल की सजा दी गई थी। उल्लेखनीय है कि इस घटना को लेकर 3 मई,1996 को सिवान में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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वहीं पूर्व सांसद के निवास से अत्याधुनिक हथियार और नाइट विजन कैमरा बरामद होने के आरोप को न्यायाधीश सिन्हा ने सही ठहराया। आर्म्स एक्ट मामले में सांसद पर हुसैनगंज थाने में कांड संख्या 42/2005 एवं 44//2005 दर्ज किया गया था। 26 सितंबर 2009 को निचली अदालत द्वारा इनमें से एक मामले में दस साल एवं दूसरे में पांच साल की सजा सुनाई गई थी। मंगलवार को अपने फैसले में हाईकोर्ट ने इसे बरकरार रखा।
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