Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सचिवालय सहायकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

    By Edited By:
    Updated: Wed, 27 Feb 2013 08:29 AM (IST)

    विधि संवाददाता,पटना

    पटना हाईकोर्ट ने सचिवालय सहायकों की नियुक्ति में गड़बड़ियों के मद्देनजर राज्य सरकार को फिलहाल नियुक्ति करने से मना कर दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार मामले के निष्पादन होने तक विचार नहीं करे। इस बीच कोर्ट ने आईजी इकाई को अपने स्तर से एक मार्च तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार को न्यायाधीश मिहिर कुमार झा की पीठ ने धनंजय कुमार मिश्रा सहित दर्जनों याचिकाओंपर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने इस बात को लेकर हैरानी जाहिर की है कि परीक्षा में धांधली की शिकायत मिलने के बावजूद आयोग ने 6 फरवरी को फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे निकाल दिया? सुनवाई में अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट से कहा कि अपराध अनुसंधान की छापामारी में जगजाहिर हो चुका है कि परीक्षा की उत्तरपुस्तिका में हेराफेरी की गयी। जांच में इस बात की जानकारी मिली कि 4 से लेकर 8 लाख रूपया लेने के बाद असफल अभ्यर्थियों को सफल कराया गया। 17 लड़कों को पकड़ा भी गया। इसके बावजूद आयोग ने मनमाने तरीके से मेरिट लिस्ट तैयार कर दिया। यह मामला सचिवालय सहायक एवं प्रखंड स्तर के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का है। इसके लिए 2010 में विज्ञापन निकाला गया था। कुल मिलाकर 3285 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गयी थी। इसमें अनेक प्रकार की गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद सफल प्रत्याशियों का पिछले माह मेरिट लिस्ट तैयार कर दिया गया।

    मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर