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नवाज शरीफ को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने को कोर्ट में याचिका

हाई कोर्ट के जज आमिर फारुख ने याचिका स्‍वीकार करते हुए शरीफ, पाकिस्तान चुनाव आयोग के सचिव, अटार्नी जनरल और अन्य को नोटिस जारी किए हैं।

By Pratibha Kumari Edited By: Published: Wed, 25 Oct 2017 03:20 PM (IST)Updated: Wed, 25 Oct 2017 03:22 PM (IST)
नवाज शरीफ को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने को कोर्ट में याचिका
नवाज शरीफ को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने को कोर्ट में याचिका

इस्लामाबाद, आइएएनएस। पाकिस्तान में पनामा पेपर मामले में प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवाने वाले नवाज शरीफ की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब उनकी अपनी ही पार्टी पीएमएल-एन के अध्यक्ष पद की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

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डॉन न्यूज के अनुसार, हाई कोर्ट के जज आमिर फारुख ने मंगलवार को याचिका स्वीकार कर ली। उन्होंने इस पर शरीफ, पाकिस्तान चुनाव आयोग के सचिव, अटार्नी जनरल और अन्य को नोटिस जारी किए हैं। इस याचिका में कहा गया है कि अयोग्य करार दिए गए व्यक्ति को एक राजनीतिक दल की अगुआई करने की अनुमति देना संविधान की भावना के खिलाफ है।

इसी याचिकाकर्ता ने चुनाव सुधार अधिनियम (ईआरए), 2017 को भी चुनौती दे रखी है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को पनामा पेपर मामले में अपने फैसले में शरीफ को नेशनल असेंबली के सदस्य के तौर पर अयोग्य करार दिया था। पॉलिटिकल पार्टी आर्डिनेंस (पीपीओ), 2002 के अनुच्छेद पांच के अनुसार एक अयोग्य व्यक्ति राजनीतिक दल की किसी भी बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति न तो किसी दल का अध्यक्ष बना रह सकता है और न ही उसका नेतृत्व कर सकता है।

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