Pakistan: पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत, जजों को धमकाने के मामले में नहीं चलेगा आतंकवाद का केस
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को जजों को धमकी देने के मामले में राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इमरान के खिलाफ दर्ज आतंकवाद की धाराओं को हटाने का आदेश दिया है। खान पर जजों को धमकी देने का आरोप है।
इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान की हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज आतंकवाद की धाराओं को हटाने का आदेश दिया है। इमरान खान के वकील ने कोर्ट के आदेश की जानकारी दी है।
वकील फैजल चौधरी ने समाचार एजेंसी को बताया, 'कोर्ट ने कहा है कि खान के कथित अपराध आतंकवादी गतिविधि जैसे नहीं लगते।' उन्होंने कहा कि ये धाराएं इमरान खान के उस बयान से संबंधित थीं, जिसमें उन्होंने राजद्रोह के एक मामले में उनके एक करीबी की जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को कथित तौर पर धमकी दी थी।
साधारण अदालत में चलेगा केस
फैजल चौधरी ने आगे कहा, 'हालांकि, इमरान खान के खिलाफ केस चलता रहेगा। हालांकि, केस आतंकवाद रोधी अदालत के बजाय साधारण अदालत में चलेगा।
पुलिस और जजों को धमकी देने का आरोप
गौरतलब है कि इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप है कि खान ने एक जनसभा में पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को ना बख्शने की धमकी दी थी। एक मामले में इमरान के सहयोगी शाहबाज गिल को जमानत ना मिलने पर इमरान ने कार्रवाई की धमकी दी थी। शाहबाज को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे इमरान खान
इमरान खान ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंनें किसी को धमकी नहीं दी, लेकिन वो अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे।
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