Pakistan: नवाज शरीफ के दोनों बेटों को कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी वारंट 14 मार्च तक निलंबित
पाकिस्तान के तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ के दोनों बेटों को जवाबदेही कोर्ट से राहत मिली है।फैसले के अनुसार वारंट14 मार्च तक निलंबित कर दिए गए हैं।भाइयों के वारंट सात साल पहले जारी किए गए थेजब अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था।हुसैन नवाज और हसन नवाज ने अपने वकील काजी मिस्बाहुल हसन के माध्यम से इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत में इसे लेकर एक आवेदन दायर किया था।
एएनआइ, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ के दोनों बेटों को जवाबदेही कोर्ट से राहत मिली है। जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसले के अनुसार वारंट 14 मार्च तक निलंबित कर दिए गए हैं। भाइयों के वारंट सात साल पहले जारी किए गए थे, जब अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था।
हुसैन नवाज और हसन नवाज ने अपने वकील काजी मिस्बाहुल हसन के माध्यम से इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत में इसे लेकर एक आवेदन दायर किया था। इसमें एवेनफील्ड अपार्टमेंट, अल-अजीजिया और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट संदर्भों में जारी किए गए उनके स्थायी गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की मांग की गई थी। जवाबदेही न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने हुसैन और हसन नवाज के आवेदनों पर सुनवाई की।
दोनों औपचारिक कानूनी प्रक्रिया से थे अनभिज्ञ
वकील ने न्यायाधीश को सूचित किया है कि वे क्रमश: सऊदी अरब और ब्रिटेन के निवासी हैं। उन्हें पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज शरीफ, मरियम नवाज और सेवानिवृत्त कैप्टन सफदर के साथ इन संदर्भों में आरोपित के रूप में नामित किया गया था। इन संदर्भों में मुकदमा तब शुरू हुआ, जब दोनों पाकिस्तान में नहीं थे। वकील ने कहा कि वे औपचारिक कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ थे और राज्य ने कभी भी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उचित तरीका अपनाने का प्रयास नहीं किया।
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