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    Pakistan: गैर इस्लामिक निकाह मामले में बुशरा बीबी ने हाईकोर्ट से की सजा रद्द करने की मांग, अब इस दिन होगी सुनवाई

    पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल बुशरा बीबी और इमरान खान इद्दत मामले में दोषी पाई गई थी जिस वजह से इमरान खान और उनकी पत्नी अडियाला जेल में बंद हैं। बुशरा बीबी ने उनकी सजा को रोकने और जमानत पर रिहाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दायर एक याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई है।

    By Agency Edited By: Shubhrangi Goyal Updated: Sun, 09 Jun 2024 10:49 AM (IST)
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    बुशरा बीबी ने हाई कोर्ट से की सजा रद्द करने की मांग (file photo)

    एएनआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने गैर इस्लामिक निकाह मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल बुशरा बीबी और इमरान खान इद्दत मामले में दोषी पाई गई थी, जिस वजह से इमरान खान और उनकी पत्नी अडियाला जेल में बंद हैं। बुशरा बीबी ने उनकी सजा को रोकने और जमानत पर रिहाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दायर एक याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई है।

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    न्याय की लगाई गुहार

    पाकिस्तान जियो न्यूज की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। उन्होंने दावा किया कि अडियाला जेल में इमरान को कई मुश्किल परिस्तथियों का सामना करना पड़ा था, उन्होंने इस मामले को राजनीति से प्रेरित करार दिया है।

    जज के फैसले का इंतजार करते हुए बीबी और उनके पति दोनों ने सत्र अदालत में अपनी सजा का विरोध किया था। अब न्याय की मांग करते हुए, उन्होंने अदालत से उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई करने का अपील की है। 7 जून को न्यायाधीश मजूका की तरफ से की गई सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले को 11 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।

    कब होगी सुनवाई?

    बता दें कि सुनवाई 11 जून को फिर से शुरू होने वाली है। उन्होंने अपने वकील सलमान सफदर के माध्यम से याचिका दर्ज कराई। याचिका के मुताबिक,सजा के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई लंबित है। याचिका में कहा गया है,'न्याय के हित में याचिकाकर्ता (बुशरा) की सजा के निलंबन पर जल्द फैसला लेना जरूरी है।'

    उन्हें फरवरी में सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई गयी थी। एक निचली अदालत ने उनके निकाह को फर्जी पाया था। बुशरा के पूर्व पति ने यह कहते हुए उनकी शादी को अदालत में चुनौती दी थी कि यह उनकी इद्दत अवधि में हुई थी। उनका कहना है तलाक के तुरंत बाद उन्होंने इद्दत के समय निकाह किया था

    अदालत के फैसले के बाद,दोनों ने जिला और सत्र अदालत में अपील दायर की। हालांकि,मेनका द्वारा न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद पर अविश्वास व्यक्त करने के बाद मामला अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश मुहम्मद अफजल मजूका को ट्रांसफर कर दिया गया था।

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