'एफआईआर तक मौजूद नहीं', तोशाखाना मामले में इमरान खान-बुशरा बीबी की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में मिली 17 साल की सजा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चु ...और पढ़ें

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में सुनाई गई 17-17 साल की सजा को चुनौती देते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। दोनों ने फैसले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए रद्द करने की मांग की है।
गौरतलब है कि, 20 दिसंबर को विशेष अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था। आरोप है कि 2021 में सऊदी सरकार से मिले महंगे सरकारी तोहफों को तोशाखाना से कम कीमत पर खरीदकर बेचा गया।
अपील में क्या कहा गया?
अपील में कहा गया है कि एफआईए की जांच और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही सतही रही तथा रिकॉर्ड पर एफआईआर तक मौजूद नहीं है। इमरान खान और बुशरा बीबी ने इसे चयनात्मक कार्रवाई बताते हुए आरोप लगाया कि एक ही मामले को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर मुकदमे चलाए गए, ताकि उनकी हिरासत लंबी की जा सके। फिलहाल दोनों रावलपिंडी की अदियाला जेल में अल-कादिर ट्रस्ट मामले में सजा काट रहे हैं। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं।

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