Pakistan: गिरफ्तार हो सकते हैं पूर्व पीएम इमरान खान, पाक कोर्ट ने रद की जमानत याचिका
इस्लामाबाद में आतंकवाद विरोधी अदालत के न्यायाधीश राजा अब्बास ने टिप्पणी की कि खान को अदालत में पेश होने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे जबकि उनके वकील अवान ने अपने तर्कों में आग्रह किया कि वह अदालत में पेश हों।
इस्लामाबाद, पीटीआई। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकर्ताओं ने पिछले साल प्रतिबंधित फंडिंग मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा खान को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन किया। पिछले साल अक्टूबर में, पुलिस ने आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत एक मामला शुरू किया और मामले में पूर्व प्रधानमंत्री अंतरिम जमानत पर थे।
खान को अदालत में पेश होने के लिए दिया गया पर्याप्त समय: कोर्ट
बुधवार को, इस्लामाबाद में आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) के न्यायाधीश राजा जवाद अब्बास ने टिप्पणी की कि खान को अदालत में पेश होने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे, जबकि उनके वकील बाबर अवान ने अपने तर्कों में अदालत से आग्रह किया कि वह अदालत में पेश हों।
न्यायाधीश ने याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और आदेश दिया कि अदालत खान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को कोई राहत नहीं दे सकती है जो एक आम व्यक्ति को नहीं दी जाती है। अंत में, न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। पीटीआई नेतृत्व ने पार्टी के फंडिंग के विवरण को छिपाने के लिए खान को अयोग्य ठहराए जाने के बाद ईसीपी सहित पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था।
इमरान खान की पार्टी को मिली प्रतिबंधित फंडिंग
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने एक बैंकिंग अदालत को पीटीआई के खिलाफ संघीय जांच एजेंसी के प्रतिबंधित फंडिंग मामले में खान की जमानत याचिका पर कोई निर्देश पारित करने से रोक दिया। पिछले साल ईसीपी ने पीटीआई के खिलाफ फंडिंग मामले में फैसला सुनाया था कि पार्टी को प्रतिबंधित फंडिंग मिली थी। बाद में, संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने खान और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ पीटीआई खाते के हस्ताक्षरकर्ता/लाभार्थियों के रूप में मामला दर्ज किया, जहां धन जमा किया गया था।
पिछली सुनवाई में, बैंकिंग अदालत ने सुनवाई के खान के अनुरोध को खारिज कर दिया था और उन्हें 15 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था।
बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने एक बार फिर छूट के अनुरोध को खारिज कर दिया और उन्हें बुधवार को व्यक्तिगत रूप से न्यायाधीश के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। लेकिन खान ने कार्यवाही के अनुरोध के साथ आईएचसी से संपर्क किया था जिसने अपने आदेश में पीटीआई प्रमुख को नई मेडिकल रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया और बैंकिंग अदालत को 22 फरवरी तक मामले में आगे की कार्रवाई करने से रोक दिया। बता दें खान कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।