Haj Yatra: सऊदी अरब के बाद अब पाकिस्तान में भी बिना पुरुष रिश्तेदार के हज कर सकेंगी महिलाएं, CII ने दी अनुमति
अब कोई भी महिला जिसके पास माता-पिता या पति की अनुमति है वो बिना महरम हज पर जा सकती हैं। इस्लाम में महरम वो पुरुष होता है जो महिला का पति या खून के रिश्ते में हो। सऊदी अरब में पिछले साल ही हज के नियम में बदलाव किए थे।
इस्लामाबाद, एएनआइ। पाकिस्तान में महिलाओं को विशिष्ट परिस्थितियों में बिना महरम (पुरुष रिश्तेदार) के हज करने के लिए इस्लामिक विचारधारा परिषद (सीआइआइ) द्वारा आधिकारिक तौर पर अनुमति दे दी गई है।
सीआइआइ प्रवक्ता के हवाले से जियो न्यूज ने कहा है कि फिकाह-ए-जाफरिया, मलिकी और शफी के विचार और शरीयत के अनुसार, एक महिला को बिना पुरुष रिश्तेदार के भी हज करने की अनुमति है।
बिना मरहम हज पर जा सकती है महिलाएं
अब कोई भी महिला जिसके पास माता-पिता या पति की अनुमति है वो बिना महरम हज पर जा सकती हैं। इस्लाम में महरम वो पुरुष होता है जो महिला का पति या खून के रिश्ते में हो।
सऊदी अरब में पिछले साल ही हज के नियम में बदलाव के बाद महिलाओं को अकेले हज पर जाने की अनुमति मिली थी। इससे पूर्व महिलाएं महरम के साथ ही हज पर जा सकती थीं।