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    दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल जेल से रिहा, कोर्ट ने जेल से बाहर रह मुकदमा लड़ने की दी इजाजत

    दक्षिण कोरिया के सियोल की एक अदालत ने शुक्रवार को महाभियोग लगाए गए राष्ट्रपति यून सूक योल को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। उन्हें मार्शल ला लागू करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी की कानूनी अवधि समाप्त हो चुकी थी और अब उन्हें बिना हिरासत के मुकदमे का सामना करने की अनुमति मिलेगी।

    By Jagran News Edited By: Chandan Kumar Updated: Fri, 07 Mar 2025 11:04 PM (IST)
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    सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति यून रिहा हुए हैं।

    एपी, सियोल। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने शुक्रवार को महाभियोग लगाए गए राष्ट्रपति यून सुक योल को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। उन्हें मार्शल लॉ लागू करने के लिए गिरफ्तार किया गया था और अभियोग लगाया गया था। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के बाद यून को हिरासत में लिए बिना ही मुकदमे का सामना करने की अनुमति मिल जाएगी।

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    अदालत जल्द सुनाएगी पूरा फैसला

    संवैधानिक न्यायालय में उनके महाभियोग को लेकर चल रहे मुकदमे की सुनवाई फरवरी के अंत में समाप्त हो गई थी और उम्मीद है कि अदालत जल्द ही इस पर फैसला सुनाएगी कि उन्हें पद से हटाया जाए या बहाल किया जाए। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि उसने जेल से रिहा किए जाने के यून के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि जनवरी के अंत में उन पर अभियोग लगाए जाने से पहले उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की कानूनी अवधि समाप्त हो गई थी।

    यून की बचाव टीम ने फैसले का स्वागत किया

    अदालत ने कहा कि जिस जांच एजेंसी ने यून को हिरासत में लिया था, उसके पास आपराधिक विद्रोह के आरोपों की जांच करने का कानूनी अधिकार नहीं था। यून की बचाव टीम ने फैसले का स्वागत किया और अभियोजकों से उन्हें तुरंत रिहा करने का आग्रह किया। हालांकि, दक्षिण कोरिया का कानून अभियोजकों को अपील करने तक संदिग्ध को अस्थायी रूप से हिरासत में रखने की अनुमति देता है।

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