शादी के बाद पत्नी का सरनेम अपना सकते हैं पति, दक्षिण अफ्रीका में बदला सदियों पुराना कानून
Wife Surname Row दक्षिण अफ्रीका में पुरुषों को पत्नी का सरनेम रखने की अनुमति मिल गई है। अदालत ने उपनिवेशवाद के समय से चले आ रहे कानून को खारिज कर दिया जो लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देता था। अब पति चाहें तो पत्नी का सरनेम रख सकते हैं। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और पुर्तगाल जैसे देशों में पहले से ही यह अनुमति है।

डिजिटल डेस्क, जोहान्सबर्ग। आधुनिकता के इस युग में लोग अक्सर महिलाओं और पुरुषों की समानता पर बात करते हैं। मगर, एक चीज जो आज भी कई देशों में आम है, वो है महिलाओं का सरनेम। आमतौर पर शादी से पहले महिलाएं अपने पेरेंट्स का सरनेम लगाती हैं और शादी के बाद उन्हें पति का सरनेम लगाना पड़ता है।
महिलाओं को तवज्जो देने के लिए कई देशों में पुरुषों ने शादी के बाद पत्नी का सरनेम रखने का ट्रेंड शुरू कर दिया। मगर, आपको जानकर हैरानी होगी कि कई देशों में आज भी इसपर पाबंदी है। पुरुषों को महिलाओं का सरनेम रखने की इजाजत नहीं है। वहीं, दक्षिण अफ्रीका ने भी यह बेड़ियां तोड़ दी हैं।
सदियों पुराना कानून
दरअसल दक्षिण अफ्रीका में सदियों से एक कानून चला आ रहा था, जिसके तहत पुरुष पत्नी का सरनेम नहीं रख सकते थे। लेकिन, दक्षिण अफ्रीका की अदालत ने इस कानून को सिरे से खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।
कोर्ट ने क्या कहा?
मामले पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह कानून उपनिवेशवाद के समय से चला आ रहा था, जो लैंगिक भेदभाव (Gender Discrimination) को बढ़ावा देता है। कोर्ट के अनुसार,
शादी के बाद महिलाओं का सरनेम बदलने की प्रथा रोमन और डच कानून ने शुरू की थी। इससे पहले अफ्रीकी परंपरा में महिलाएं शादी के बाद भी अपने माता-पिता का सरनेम ही रखती थीं। उनका सरनेम नहीं बदला जाता था।
दक्षिण अफ्रीका में 'बर्थ्स एंड डेथ्स रजिस्ट्रेशन एक्ट' पास किया गया था। वहीं, अब कोर्ट के आदेश के बाद इस अधिनियम को संशोधित किया जाएगा। इसके बाद पति अगर चाहें तो अपनी पत्नी का सरनेम रख सकते हैं।
भारत में क्या है नियम?
हालांकि, ऐसा करने वाला दक्षिण अफ्रीका पहला देश नहीं है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल जैसे देशों में पुरुषों को पत्नी का सरनेम रखने की पूरी अनुमति है। वहीं, भारत में भी सरनेम को लेकर किसी तरह की बाध्यता नहीं है। पति और पत्नी दोनों शादी के बाद अपनी मर्जी से कोई भी सरनेम रख सकते हैं।
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