'धक्का देकर टॉयलेट में ले गया', सिंगापुर में फ्लाइट के अंदर शख्स ने एयर होस्टेस से की छेड़खानी; फिर पुलिस ने लिया एक्शन
फ्लाइट में 20 साल के भारतीय व्यक्ति पर एक महिला केबिन क्रू सदस्य के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। इसके बाद इस घटना की सूचना केबिन सुपरवाइजर को दी गई और विमान के चांगी एयरपोर्ट पर पहुंचने पर एयरपोर्ट पुलिस डिवीजन के अधिकारियों ने भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की सुनवाई 14 मई को फिर से होगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिंगापुर एयरलाइंस (एसआईए) की एक फ्लाइट में 20 साल के भारतीय व्यक्ति पर एक महिला केबिन क्रू सदस्य के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (एससीएमपी) के अनुसार, रजत नाम के व्यक्ति ने कथित तौर पर 28 साल की लड़की के को पकड़ लिया और उसे अपने साथ फ्लाइट की टॉयलेट में ले गया।
यह घटना 28 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया से आई एक फ्लाइट में हुई। इसके बाद मंगलवार को रजत को कोर्ट में पेश किया गया। मंगलवार को कोर्ट में पेश होते हुए रजत ने कहा कि वह अपना अपराध स्वीकार करना चाहता है।
क्या था पूरा मामला?
एक प्रेस विज्ञप्ति में, सिंगापुर पुलिस बल ने कहा कि सिंगापुर एयरलाइंस की केबिन क्रू सदस्य एक महिला यात्री को शौचालय ले जा रही थी, जब उसने फर्श पर टिशू पेपर का एक टुकड़ा देखा। जैसे ही वह इसे उठाने के लिए नीचे झुकी, 20 साल का एक व्यक्ति कथित तौर पर उसके पीछे आया, उसे पकड़ लिया और विमान के टॉयलेट में धकेल दिया।
केबिन सुपरवाइजर को दी घटना की जानकारी
घटना को देखने वाली एक महिला यात्री तुरंत हरकत में आई और उसने पीड़िता को शौचालय से बाहर निकालने में मदद की। इसके बाद इस घटना की सूचना केबिन सुपरवाइजर को दी गई और विमान के चांगी एयरपोर्ट पर पहुंचने पर एयरपोर्ट पुलिस डिवीजन के अधिकारियों ने भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने उड़ान के सटीक मार्ग का खुलासा नहीं किया, लेकिन अदालत के दस्तावेजों ने पुष्टि की कि यह ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई थी। अगर दोषी पाया जाता है, तो रजत को तीन साल की जेल, जुर्माना, बेंत या इनमें से किसी भी दंड की सजा हो सकती है। इस मामले की सुनवाई 14 मई को फिर से होगी।
'हम ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेते'
एयरपोर्ट पुलिस डिवीजन के कमांडर सहायक आयुक्त एम मालती ने कहा, 'हम ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि केबिन क्रू ट्रेनड पेशेवर होते हैं, जो सभी यात्रियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए समर्पित होते हैं।'
अधिकारी ने कहा, पुलिस एयरलाइन कर्मचारियों और विमान में सवार यात्रियों को किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न या हमले से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अप्रैल में रिपोर्ट किया गया यह दूसरा ऐसा मामला है।
इससे पहले भी सुनाई थी सजा
इससे पहले, 73 वर्षीय भारतीय नागरिक बालासुब्रमण्यम रमेश को चार छेड़छाड़ के आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद नौ महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिनमें से प्रत्येक में सिंगापुर एयरलाइंस की एक अलग परिचारिका शामिल थी। यह घटना नवंबर 2024 में हुई थी। उनकी उम्र के कारण उन्हें बेंत से मारने की सजा नहीं दी गई।
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