इंडोनेशिया में अब विवाहेतर संबंध रखना होगा दंडनीय अपराध, 1 साल की होगी सजा; संसद ने संशोधन विधेयक को दी मंजूरी
इंडोनेशिया में अब विवाहेतर संबंध रखना दंडनीय अपराध होगा। मंगलवार को संसद ने संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। अपराध करने वालों के लिए एक साल की सजा का प्रविधान किया गया है। इसेक अलाव लिव-इन रिलेशनशिप में रहना और धार्मिंक निंदा भी अपराध के दायरे में आएगा।
जकार्ता, एपी। Indonesia News: इंडोनेशिया में लंबे समय से प्रतीक्षित व चर्चित संशोधन विधेयक मंगलवार को संसद में पारित हो गया। दंड संहिता में संशोधन से अब यहां शादी से बाहर जाकर यौन संबंध रखना दंडनीय अपराध होगा। ऐसा करने पर एक साल की सजा का प्रविधान है। यह नियम इंडोनेशिया में रह रहे नागरिकों या विदेश गए हुए लोगों पर समान रूप से लागू होगा।
तीन वर्ष का लग सकता है समय
कानून व मानवाधिकार मंत्रालय के उपमंत्री एडवर्ड हिराईज ने बताया कि सर्वसम्मति के बाद भी इस संशोधन को लागू होने के लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है। इसके बाद भी इसे पूरी तरह से प्रभावी होने में कम से कम तीन वर्ष तक का समय लग सकता है।
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एक साल में नहीं लागू किया जा सकता नियम
हिराईज ने बताया कि नए आपराधिक संहिता में बहुत सारे लागू करने वाले नियम हैं, जिन पर काम किया जाना है। यह एक साल में संभव नहीं है, लेकिन यह सब तीन साल में पूरा करना होगा।
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लिव-इन रिलेशनशिप में रहना होगा अपराध
नए संशोधन के मुताबिक, इंडोनेशिया में अब लिव-इन रिलेशनशिप (live-in relationship) में रहना भी अपराध के दायरे में आएगा। इसके लिए छह महीने तक की सजा का प्रविधान किया गया है। नए संशोधन के तहत देश में गर्भनिरोधक या धार्मिक निंदा (religious condemnation) भी अवैध है। इसके लिए तीन साल तक की जेल हो सकती है।
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