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चीन के पूर्व न्‍याय मंत्री को मौत की सजा, जानिए- क्‍या लगे थे आरोप

चीन में भ्रष्‍टाचार के दोषी पूर्व न्‍याय मंत्री फू झेंगहुआ को मौत की सजा सुनाई गई है। कोर्ट में फू ने स्‍वीकार किया कि उन्‍होंने न्‍याय मंत्री रहते हुए अपने पद का गलत इस्‍तेमाल किया और अरबों रुपये की रिश्‍वत ली।

By TilakrajEdited By: Published: Thu, 22 Sep 2022 03:39 PM (IST)Updated: Thu, 22 Sep 2022 03:39 PM (IST)
व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए फू ने अरबों रुपये का घोटाला किया

बीजिंग, आनलाइन डेस्‍क। चीन के न्‍याय मंत्री पर भ्रष्‍टाचार के गंभीर आरोप साबित हो गए, जिसके बाद उन्‍हें 2 साल ही कैद के साथ मौत की सजा सुनाई गई है। न्‍याय मंत्री को मौत की सजा से यह संदेश दिया गया है कि चीन में भ्रष्‍टारियों की कोई जगह नहीं है। चीनी मीडिया के मुताबिक, 67 साल के फू झेंगहुआ ने न्‍याय मंत्री रहते हुए काफी भ्रष्‍टाचार किया। फू चीनी सरकार में बीजिंग नगरपालिका ब्यूरो प्रमुख, सार्वजनिक सुरक्षा के उपमंत्री भी रह चुके हैं।

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करप्‍शन के कई गंभीर आरोप लगे

फू झेंगहुआ पर न्‍याय मंत्री रहते हुए अपने अधिकारों का गलत इस्‍तेमाल, कई उद्योगपतियों व्‍यापार और कानूनी मामलों में लाभ पहुंचाने के आरोप लगे, जिनमें वह दोषी करार दिए गए। इसके बाद फू को चीन की अदालत ने मौत की सजा सुनाई। चीन के शीर्ष राजनीतिक सलाहकार निकाय, चाइना पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस (CPPCC) के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, फू ने रिश्वत स्वीकार की और अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, राज्य द्वारा संचालित पीपुल्स डेली ऑनलाइन ने जिलिन प्रांत के चांगचुन में इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट का हवाला देते हुए कहा।

कोर्ट में भ्रष्‍टाचार के आरोपों को किया था स्‍वीकार

पूर्व न्याय मंत्री फू झेंगहुआ को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान फू ने खुद पर लगे आरोपों को स्वीकार किया। चीनी मीडिया के अनुसार, फू पर 117 मिलियन युआन (17.3 मिलियन डॉलर) उपहार या रकम के तौर पर रिश्तेदारों के जरिए लिए थे। व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए फू ने अरबों रुपये का घोटाला किया।

पूर्व रेल मंत्री को भी हो चुकी है मौत की सजा

चीन में भ्रष्‍टाचार को लेकर बेहद सख्‍त नियम हैं। इसलिए बेहद कम मामले भ्रष्‍टाचार के सामने आते हैं। फू झेंगहुआ से पहले चीन के पूर्व रेल मंत्री को भी साल 2013 में मौत की सजा सुनाई गई थी। वो भी भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए थे।

(न्‍यूज एजेंसी PTI के इनपुट के आधार पर)


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