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    कनाडा नागरिकता कानून में करेगा संशोधन, भारतीय मूल के लोगों को मिल सकता है फायदा

    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:30 PM (IST)

    कनाडा अपने नागरिकता कानूनों को आधुनिक बना रहा है, जिससे विदेश में जन्मे बच्चों को नागरिकता देना आसान होगा। बिल सी-3, नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है, जिससे भारतीय मूल के परिवारों को फायदा होगा। मंत्री लेना मेटलेज डायब ने कहा कि इसका उद्देश्य कानूनों में निष्पक्षता लाना है। ओंटारियो कोर्ट ने वंश द्वारा नागरिकता की सीमा को असंवैधानिक माना था, जिससे कई भारतीय मूल के कनाडाई प्रभावित हुए थे।

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    कनाडा करने जा रहा इन नियमों में बदलाव। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा ने अपने नागरिकता कानूनों को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिससे पुराने नियमों के कारण छूट गए लोगों को विदेश में जन्मे या गोद लिए गए अपने बच्चों को कनाडाई नागरिकता देने का उचित और सीधा रास्ता मिल जाएगा।

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    बिल सी-3, नागरिकता अधिनियम (2025) में संशोधन करने वाला अधिनियम है, जिसे हाल ही में शाही सहमति दी गई है। इससे कनाडा में हजारों भारतीय मूल के परिवारों को लाभ होने की संभावना है। कनाडा की आव्रजन मंत्री लेना मेटलेज डायब ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य नागरिकता कानूनों में लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को ठीक करना और विदेश में जन्मे या गोद लिए गए बच्चों वाले परिवारों में निष्पक्षता लाना है।

    अभी नहीं की गई कोई तारीख निर्धारित

    इसे लागू करने क लिए अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। दरअसल, सरकार ने 2009 में कानून में बदलाव किया था। इसमें वंश के आधार पर कनाडाई नागरिकता की पहली पीढ़ी की सीमा लागू की गई थी।

    इसमें कहा गया कि विदेश में जन्मे कनाडाई लोग केवल तभी अपनी नागरिकता बच्चों को दे सकते हैं जब बच्चे का जन्म कनाडा में हुआ हो। लेकिन दिसंबर 2023 में ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट ने वंश द्वारा नागरिकता की पहली पीढ़ी की सीमा से संबंधित नागरिकता अधिनियम के प्रमुख हिस्से को असंवैधानिक माना।

    भारतीय मूल के कनाडाई लोगों के लिए समस्या

    वंश के आधार पर कनाडाई नागरिकता की पहली पीढ़ी की इस सीमा ने कई भारतीय मूल के कनाडाई लोगों के लिए समस्याएं पैदा कर दीं, जिनके बच्चे देश से बाहर पैदा हुए थे। बिल सी-3 में प्रस्तावित नागरिकता पहली पीढ़ी के अलावा विदेश में जन्मे लोगों को भी दी जा सकती है, अगर माता-पिता बच्चे के जन्म या गोद लेने से पहले कनाडा में कुल तीन साल बिताते हैं।

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