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    अमेरिकी चुनावों में बड़ा बदलाव करने जा रहे ट्रंप, वोटर कार्ड होगा अनिवार्य; डाक से मतदान को प्रतिबंधित करने की तैयारी

    Updated: Mon, 01 Sep 2025 06:58 AM (IST)

    राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में सभी चुनावों के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि प्रत्येक मतदाता के पास पहचान पत्र होना चाहिए। उन्होंने मेल-इन वोटिंग को प्रतिबंधित करने की मंशा भी दोहराई। यह घोषणा चुनावी कानूनों को प्रभावित करने के ट्रंप के प्रयास को दर्शाती है।

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    ट्रंप ने आदेश के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में सभी चुनावों के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य होगा। इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। ट्रंप ने शनिवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, प्रत्येक मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। कोई अपवाद नहीं! मैं इसके लिए कार्यकारी आदेश जारी करूंगा!

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    हालांकि ट्रंप ने आदेश के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने मेल-इन वोटिंग (डाक द्वारा मतदान) को प्रतिबंधित करने की अपनी मंशा भी दोहराई, सिवाय उन लोगों के जो बहुत बीमार हैं या काफी दूर स्थित सैन्य सेवा में हैं। उन्होंने वोटिंग मशीनों का भी विरोध किया।

    चुनावी कानूनों को प्रभावित करने का प्रयास

    यह घोषणा चुनावी कानूनों को प्रभावित करने के ट्रंप के प्रयास को दर्शाती है। ट्रंप इसके लिए कार्यकारी आदेश का उपयोग करेंगे। संविधान राष्ट्रपति को चुनावों को विनियमित करने का कोई स्पष्ट अधिकार नहीं देता। संविधान के अनुसार चुनावों के नियम तय करने, मतदान की निगरानी करने और धोखाधड़ी को रोकने की शक्ति राज्यों के पास है।

    ऐसे में राष्ट्रपति द्वारा चुनावों के संबंध में किसी भी कार्यकारी आदेश को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि ट्रंप और उनके सहयोगियों ने नवंबर 2026 में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले किसी भी तरह की बढ़त हासिल करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। ट्रंप लंबे समय से मेल-इन वोटिंग का विरोध करते रहे हैं।

    2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडन से हारने के बाद उन्होंने दावा किया था कि मेल-इन वोटिग से धोखाधड़ी होती है।मार्च में ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर संघीय चुनावों में मतदान के लिए अमेरिकी नागरिकता का सरकारी प्रमाण दिखाना अनिवार्य कर दिया था। इस आदेश को अदालत में चुनौती दी गई, और एक संघीय न्यायाधीश ने जून में आदेश के अधिकतर प्रविधानों पर रोक लगा दी।

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