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    US ने प्रवासियों के वर्क परमिट के नियम क्यों बदले? अब इन लोगों का नहीं होगा ऑटोमैटिक रिन्यू

    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:18 PM (IST)

    अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने प्रवासी कर्मचारियों के वर्क परमिट (ईएडी) के ऑटोमैटिक एक्सटेंशन को रोकने का नियम जारी किया है, जिससे कई भारतीय प्रभावित होंगे। यह नियम 30 अक्टूबर, 2025 के बाद रिन्यूअल पर लागू होगा। ट्रंप प्रशासन ने सुरक्षा जांच बढ़ाने की बात कही है। यूएससीआईएस ने प्रवासियों को समय पर रिन्यूअल करने की सलाह दी है।

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    ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने प्रवासी कर्मियों के रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज (ईएडी) के ऑटोमैटिक एक्सटेंशन को रोकने के लिए एक अंतरिम नियम की घोषणा की है। इस कदम से हजारों विदेश नौकरीपेशा लोगों पर असर पड़ेगा, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं।

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    बुधवार को जारी बयान में विभाग की ओर से कहा गया, "जो एलियंस 30 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद अपने ईएडी को रिन्यू करने के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें अब इसका ऑटोमैटिक एक्सटेंशन नहीं मिलेगा।" इसका मतलब है कि 30 अक्टूबर से पहले ऑटोमैटिक रूप से बढ़ाए गए EAD पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

    नए नियम के बाद होगी और सख्ती

    ट्रंप प्रशासन ने कहा कि नए नियम के साथ सर्वजनिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने के लिए ज्यादा जांच और स्क्रीनिंग की जाएगी। यह नया कदम बाइडेन प्रशासन के उस नियम की जगह लेगा जिसके तहत प्रवासियों को अमेरिका में 540 दिनों तक काम करने की इजाजत होती थी, भले ही उनका वर्क परमिट खत्म हो गया हो लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी थीं, जैसे कि-

    • रिन्यूअल एप्लीकेशन समय पर फाइल किया गया हो।
    • उनकी ईएडी कैटेगरी ऑटोमैटिक एक्सटेंशन के लिए योग्य हो।
    • उनके मौजूदा ईएडी पर कैटेगरी, रसीद नोटिस पर लिस्टेड "एलिजिबिलिटी कैटेगरी" या "क्लास रिक्वेस्टेड" से मैच करती हो।

    यूएससीआईएस ने दी ये सलाह

    बयान में कहा गया, "इस नियम में कुछ छूट हैं, जिसमें टीपीएस से जुड़े रोजगार संबंधी दस्तावेज के लिए संघीय रजिस्टर नोटिस के जरिए दिए गए एक्टेंशन शामिल हैं।" अमेरिकी सरकार का कहना है कि इस नियम के तहत प्रवासी कर्मियों के बैकग्राउंड को कई बार रिव्यू किया जाएगा।

    यूएससीआईएस ने सलाह दी है कि प्रवासी अपने ईएडी को समय पर रिन्यू करवाने के लिए, इसके एक्सपायर होने से 180 दिन पहले तक रिन्यूअल एप्लीकेशन फाइल करें।

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