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    ट्रंप के आदेश से फिर मची खलबली, अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर लगाया बैन; क्या नेतन्याहू है वजह?

    By Agency Edited By: Piyush Kumar
    Updated: Fri, 07 Feb 2025 08:53 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्‍जीक्‍यूटिव आदेश में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ट्रंप ने आदेश जारी करते हुए ICC के अधिकारियों कर्मचारियों और उनके परिवारों के खिलाफ संपत्ति जब्त करने और यात्रा प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि अदालत ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

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    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पर प्रतिबंध लगाने का एलान किया है।(फोटो सोर्स: रॉयटर्स)

    रॉयटर्स, वॉशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दूसरी बार राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद अपने बयानों और फैसलों से दुनिया में हलचल मचा दी है। इसी बीच ट्रंप ने अपने एक्‍जीक्‍यूटिव आदेश में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है।

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    ट्रंप ने आदेश जारी करते हुए ICC के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के खिलाफ संपत्ति जब्त करने और यात्रा प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है।

    बता दें कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ( ICC), अफगानिस्तान में अमेरिकी और गाजा में इजरायली सैनिकों के कथित युद्ध अपराधों की जांच कर रही है।

    बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अदालत ने जारी किया था गिरफ्तारी वारंट

    हाल ही में आईसीसी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ट्रंप ने इस कार्रवाई को अवैध और निराधार बताया था। ट्रंप ने कहा था कि आईसीजे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है।

    आईसीसी ने 21 नवंबर 2024 को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट और हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद डेफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अदालत की ओर से नेतन्याहू पर “मानवता के खिलाफ अपराध” और “युद्ध अपराध” का आरोप लगाया गया है।

    क्या है ICC?

    ICC में 125 सदस्य देश शामिल हैं। यह एक स्थायी अदालत है जो युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों, नरसंहार और सदस्य देशों या उनके नागरिकों के खिलाफ अपराध करने वालों पर मुकदमा चलाती है। विशेष रूप से जब दो देशों के बीच कोई आपाराधिक मुकदमा का मामला हो तो ICC में सुनवाई होती है। गौरतलब है कि अमेरिका, चीन, रूस और इजरायल ICC के सदस्य नहीं हैं।

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