अमेरिका में अप्रवासियों को 24 घंटे क्यों साथ रखने होंगे ये दस्तावेज? ट्रंप के नए नियम से H1B वीजा और ग्रीन कार्ड वालों में भी मचा हड़कंप
ट्रंप सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसके अनुसार अमेरिका में रहने वाले सभी अप्रवासी चाहे वो कानूनी रूप से वीजा पर हो सभी को 24 घंटे कानूनी दस्तावेज अपने साथ रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपना पता बदलता है तो उसे 10 दिनों के भीतर नया पता सरकार को सूचित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर 5 हजार अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके अनुसार अमेरिका में रहने वाले सभी अप्रवासी चाहे वो कानूनी रूप से वीजा पर हो, जैसे H1B वीजा या स्टूडेंट वीजा सभी को 24 घंटे कानूनी दस्तावेज अपने साथ रखना होगा।
ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू किया गया यह नियम 11 अप्रैल से चलन में आ चुका है। यह नियम ट्रंप के आदेश 'Protecting The American People Against Invasion' के तहत लागू किया गया है। इस नियम का मकसद है अमेरिका में रहने वाले अवैध अप्रवासियों पर सख्ती करना। अमेरिकी कोर्ट से यह नियम लागू करने की मंजूरी मिल चुकी है।
क्या है नया नियम?
- अमेरिका में अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लिए गए तेज और सख्त फैसलों में से एक है।
- ट्रंप प्रशासन का उद्देश्य है अवैध रूप से रह रहे लाखों लोगों को अमेरिका से बाहर करना।
- यह नियम मूलत: उन अप्रवासियों को प्रभावित करता है जो अवैध रूप से या बिना मान्य दस्तावेजों के साथ अमेरिका में रह रहे हैं।
- अब अमेरिका में रहने वाले सभी गैर-नागरिक, जिनकी उम्र 14 वर्ष से अधिक है और अमेरिका में 30 दिन या उससे अधिक समय तक रुकते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से फॉर्म G-325R भरकर सरकार के पास पंजिकरण कराना होगा।
- कोई बच्चा अगर 14 वर्ष से कम का है, तो उसके माता-पिता को पंजिकरण कराना होगा।
- जो लोग 11 अप्रैल के बाद अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें भी आगमन के 30 दिनों के भीतर पंजिकरण कराना होगा।
- जो लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उन्हें जुर्माना, जेल या दोनों की सजा हो सकती है।
और क्या-क्या है इस नियम में?
इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति अपना पता बदलता है तो उसे 10 दिनों के भीतर नया पता सरकार को सूचित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर 5 हजार अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, जिन अप्रवासियों के बच्चे 14 वर्ष के हो रहे हैं, उन्हें दोबारा सरकार के पास पंजिकरण कराना होगा और अपनी उंगलियों के निशान भी जमा कराने होंगे।
H1B वीजा और ग्रीन कार्ड धारकों के लिए क्या हैं नियम?
- जिनके पास वैध वीजा है, जैसे H1B वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा (F1) या ग्रीन कार्ड, उन्हें दोबारा फॉर्म G-325R भरने की जरूरत नहीं है।
- इसका मतलब, भारतीय नागरिक जो H1B वीजा पर कार्यरत हैं या अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें फिर से पंजिकरण नहीं कराना होगा।
- ऐसे लोगों को 24 घंटे अपने पास अपने वैध दस्तावेज, जैसे वीजा, पासपोर्ट, I-94, ग्रीन कार्ड आदि रखना होगा।
अमेरिकी सरकार ने क्या बयान दिया?
गृह सुरक्षा विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम ने एक बयान में कहा कि सभी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के गैर-नागरिकों को हर समय यह पंजिकरण दस्तावेज अपने पास रखना होगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने DHS को इस नियम को कड़ाई से अनुपालन के निर्देश दिए हैं।
बता दें, अमेरिका में लगभग 54 लाख भारतीय रहते हैं। 2022 के आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 2 लाख 20 हजार भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं, जो अमेरिका में रहने वाले कुल अवैध अप्रवासियों का सिर्फ 2% है।
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