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    कोर्ट से ट्रंप को लगा झटका, पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड की तैनाती पर रोक

    Updated: Mon, 03 Nov 2025 04:17 PM (IST)

    अमेरिका के ओरेगन में एक संघीय न्यायाधीश ने पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड की तैनाती पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश ने कहा कि विरोध प्रदर्शन बेकाबू होने के कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिले। शहर और राज्य ने तैनाती रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था। यह फैसला ट्रंप प्रशासन द्वारा विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए नेशनल गार्ड को तैनात करने के खिलाफ है। न्यायाधीश करिन इमरगुट शुक्रवार को अंतिम आदेश जारी करेंगी।

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    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के ओरेगन की संघीय न्यायाधीश ने रविवार को राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के प्रशासन को पोर्टलैंड में शुक्रवार तक नेशनल गार्ड की तैनाती रोकने का आदेश दिया है।

    न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला कि शहर में विरोध प्रदर्शन बेकाबू हो गए थे। शहर और राज्य ने सितंबर में इस तैनाती को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था।यह पोर्टलैंड, शिकागो और अन्य अमेरिकी शहरों में हफ्तों से चल रही कानूनी खींचतान में नवीनतम घटनाक्रम है।

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    ट्रंप प्रशासन ने विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए शहर की सड़कों पर नेशनल गार्ड को तैनात करने का कदम उठाया है। न्यायाधीश करिन इमरगुट का यह फैसला तीन दिवसीय सुनवाई के बाद आया, जिसमें दोनों पक्षों ने इस बात पर बहस की कि क्या शहर के अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन भवन में विरोध प्रदर्शन संघीय कानून के तहत घरेलू स्तर पर सेना के इस्तेमाल की शर्तों को पूरा करते हैं। इमरगुट ने कहा कि वह शुक्रवार को अंतिम आदेश जारी करेंगी।

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