New York: बढ़ी पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की मुश्किलें, कोर्ट ने यौन शोषण मामले में मानहानि याचिका की खारिज
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अदालत ने यौन शोषण के मामले में जिम्मेदार ठहराते हुए पांच मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया था। इसके खिलाफ ट्रंप ने याचिका दाखिल की थी जिसे न्यूयॉर्क में एक संघीय न्यायाधीश ने सोमवार को रद्द कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि सिविल ट्रायल के फैसले के बावजूद महिला ने अमेरिकी मीडिया उन्हें बदनाम किया।
न्यूयॉर्क, एजेंसी। न्यूयॉर्क में एक संघीय न्यायाधीश ने सोमवार को डोनाल्ड ट्रम्प के उस मुकदमे को खारिज कर दिया है। इसमें ट्रंप ने दावा किया था कि एक पूर्व पत्रिका पत्रकार द्वारा उनके खिलाफ यौन शोषण का मामला जीतने के बाद उन्हें बदनाम किया गया था।
मई में पूर्व राष्ट्रपति को 1990 के दशक में न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में ई. जीन कैरोल का यौन शोषण करने के लिए जिम्मेदार पाया गया था। हालांकि, इसमें दुष्कर्म जैसा कोई आरोप नहीं लगा था।
फैसले के बाद भी मीडिया में उछाली बातें
ट्रंप ने जून में अपना मुकदमा दायर करके 79 वर्षीय पूर्व एले पत्रिका पत्रकार पर बाजी पलटने की कोशिश की और तर्क दिया कि सिविल ट्रायल के फैसले के बावजूद, महिला ने अमेरिकी मीडिया को यह बताना जारी रखा कि ट्रंप ने उनके साथ दुष्कर्म किया है, जिससे उन्हें बदनाम होना पड़ा था।
ट्रंप को देना होगा जुर्माना
सोमवार को अपने बर्खास्तगी के फैसले में, जिला न्यायाधीश लुईस कपलान ने कहा कि कैरोल के बयान कि ट्रंप ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जो काफी हद तक सच है। सिविल ट्रायल के बाद ट्रंप को कैरोल को 5 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।
पत्रकार कैरोल ने की नए हर्जाने की मांग
इसके बाद ट्रंप ने आरोपों से इनकार किया और फैसले के खिलाफ अपील की। नागरिक मुकदमे के फैसले के अगले दिन ट्रंप द्वारा सीएनएन पर उन्हें अजीब कहे जाने के बाद कैरोल ने नए हर्जाने की मांग की है।
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