H-1B Visa Rules: ट्रंप ने क्यों बदले अमेरिकी वीजा के नियम, किसे मिलेगी छूट? सारे सवालों के जवाब यहां पढ़ें
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि H-1B वीजा पर लगाया गया नया शुल्क केवल नए आवेदनों पर ही लागू होगा मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं। यह नियम 21 सितंबर से लागू है। व्हाइट हाउस के अनुसार यह शुल्क सालाना नहीं केवल एक बार देना होगा। पहले से H-1B वीजा धारकों या विदेश से लौटने वालों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने साफ किया है कि H-1B वीजा पर लगाया गया नया 1 लाख डॉलर का शुल्क सिर्फ नए वीजा आवेदनों पर लागू होगा, मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं। यह नियम रविवार 21 सितंबर से लागू हुआ है।
व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह शुल्क सालाना नहीं, बल्कि सिर्फ एक बार ही देना होगा। जो लोग पहले से H-1B वीजा पर अमेरिका में हैं या अस्थायी रूस से बाहर जाकर वापस लौटना चाहते हैं उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
व्हाइट हाउस ने क्या कहा?
व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि यह शुल्क केवल नए वीजा के लिए है, न कि नवीनीकरण या पहले से वीजा रखने वालों के लिए। यह नियम अगले लॉटरी साइकल से प्रभावी होगा।
US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने कहा कि 21 सितंबर से पहले दायर किए गए H-1B वीजा आवेदनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मौजूदा वीजा धारक, चाहे अमेरिका में हों या बाहर पहले की तरह देश में आ सकेंगे। लेविट ने यह भी स्पष्ट किया कि वीजा धारकों के यात्रा अधिकारों में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी H-1B वीजा धारक पहले की तरह अमेरिका छोड़कर वापस लौट सकते हैं।
किसे मिलेगी छूट?
नियम के मुताबिक, यदिकिसी विदेश विशेषज्ञ नियुक्ति अमेरिका के राष्ट्रीय हित में हो और उससे सुरक्षा या जनकल्याण पर असर न पड़े तो होमलैंड सिक्योरिटी विभाग छूट दे सकता है। सरकार ने यह भी तय किया है कि अब कंपनियों को हर आवेदन से पहले यह साबित करना होगा कि उन्होंने 1 लाख डॉलर की फीस जमा की है।
सवाल-जवाब (FAQs)
1. H-1B वीजा क्या है?
H-1B वीजा एक गैर-आप्रवासी (non-immigrant) कार्यक्रम है, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां विदेशी विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकती हैं। यह आईटी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में लागू होता है। वीजा आमतौर पर 3 साल का होता है और 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
2. नया नियम क्या कहता है?
अब हर नए H-1B वीजा आवेदन पर कंपनी को एक बार में 1 लाख डॉलर का शुल्क देना होगा।
3. क्या मौजूदा वीजा धारकों पर असर पड़ेगा?
नहीं। जो पहले से H-1B वीजा पर हैं, उन्हें यह शुल्क नहीं देना होगा और न ही उनके नवीनीकरण पर यह लागू होगा।
4. क्या यह शुल्क हर साल लगेगा?
नहीं। यह शुल्क सिर्फ एक बार लगेगा जब नया वीजा आवेदन किया जाएगा।
5. क्या मौजूदा वीजा धारक अमेरिका छोड़कर लौट सकते हैं?
हां। उनके यात्रा अधिकारों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
6. किसे छूट मिल सकती है?
अगर किसी की नियुक्ति राष्ट्रीय हित में हो और सुरक्षा या जनकल्याण पर असर न डाले तो छूट दी जा सकती है।
7. शुल्क की जांच कौन करेगा?
राज्य विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन से पहले शुल्क जमा किया गया है।
8. क्या वेतन और प्राथमिकता में बदलाव होगा?
हां। अब उच्च कौशल और अधिक वेतन वाले आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी।
9. अगर शुल्क नहीं दिया तो क्या होगा?
बिना शुल्क वाले आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे और प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
10. यह नियम कब तक लागू होगा?
फिलहाल यह नियम 21 सितंबर 2025 से 12 महीने के लिए लागू किया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है।
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