Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    H-1B वीजा पर शुल्क लगना शुरू, नए आवेदन पर देना होगा भारी भरकम पैसा; आखिर किसे मिलगी छूट?

    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:08 PM (IST)

    21 सितंबर 2025 को रात 12.01 बजे (स्थानीय समय) के बाद जमा किए गए किसी भी नए एच-1बी वीजा आवेदन के साथ एक लाख डालर का भुगतान करने का नियम है। इसमें 2026 के लिए आवेदन भी शामिल है।व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि एक लाख डालर की यह फीस नए एच-1बी आवेदन जमा करने पर एक बार ही देनी होगी।

    Hero Image
    नए आवदनों पर देना होगा भारी भरकम पैसा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका सरकार ने कहा है कि 21 सितंबर के बाद जमा किए गए सभी नए एच-1बी वीजा आवेदन के लिए एक लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) की फीस देनी होगी।

    राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हाल में एक आदेश जारी किया था, जिसके अनुसार एच-1बी वीजा आवेदन के लिए अब एक लाख डालर का भुगतान करना होगा। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआइएस) ने एक दिन पहले कहा था कि यह शुल्क केवल नए आवेदनों पर लागू होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    21 सितंबर से लागू हुआ नियम

    लेकिन, उसने यह स्पष्ट नहीं किया था कि यह नियम किस तारीख और समय से लागू होगा। यूएससीआइएस ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा ने एच-1ब वीजा कार्यक्रम में सुधार के लिए शुरुआती और सकारात्मक कदम उठाया है, ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके और अमेरिकी श्रमिकों की रक्षा की जा सके।

    21 सितंबर, 2025 को रात 12.01 बजे (स्थानीय समय) के बाद जमा किए गए किसी भी नए एच-1बी वीजा आवेदन के साथ एक लाख डालर का भुगतान करने का नियम है। इसमें 2026 के लिए आवेदन भी शामिल है।व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि एक लाख डालर की यह फीस नए एच-1बी आवेदन जमा करने पर एक बार ही देनी होगी।

    किस पर नियम लागू नहीं?

    यह फीस 21 सितंबर को रात 12.01 बजे की समय-सीमा से पहले जमा किए गए आवेदनों, वर्तमान एच-1बी वीजा धारकों, नवीनीकरण के लिए आवेदनों और अमेरिका में दोबारा प्रवेश करने वाले एच-1बी वीजा धारकों पर लागू नहीं होगी।