H-1B वीजा पर ट्रंप के फैसले को अमेरिकी कोर्ट में चुनौती, पूर्व स्थिति बहाल करने की मांग
एच-1बी वीजा पर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को अमेरिकी कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट से तुरंत रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ट्रंप की घोषणा त्रुटियों से भरी है और एच-1बी वीजा कार्यक्रम के लाभों की अनदेखी करती है। साथ ही 100000 डॉलर का वीजा शुल्क अनुचित है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एच-1बी वीजा पर ट्रंप के मनमाने फैसले को अमेरिकी कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट से आदेश पर तुरंत रोक लगाने और नियोक्ताओं और श्रमिकों के लिए पूर्व स्थिति बहाल करने का अनुरोध किया गया है।
इसमें कहा गया है कि 19 सितंबर को हस्ताक्षरित ट्रंप की घोषणा कई त्रुटियों से भरी थी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एच-1बी वीजा कार्यक्रम के लाभों की अनदेखी करती है। 100,000 डालर का वीजा आवेदन शुल्क अभूतपूर्व, अनुचित और गैरकानूनी है।
इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास कांग्रेस द्वारा बनाई गई व्यापक वैधानिक योजना को एकतरफा रूप से बदलने का कोई अधिकार नहीं है और अपवादों का विकल्प चुनिंदा प्रवर्तन और भ्रष्टाचार का द्वार खोलता है।
ट्रंप के फैसले के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा
सैन फ्रांसिस्को स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर मुकदमे में कहा गया है कि एच-1बी कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और शिक्षकों की नियुक्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यह नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इसमें राहत के बिना, अस्पतालों को चिकित्सा कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ेगा। चर्चों को पादरी, कक्षाओं को शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही देश भर के उद्योगों को प्रमुख इनोवेटर्स को खोने का खतरा है।''
लॉटरी के जरिए दिए जाते हैं एच-1बी वीजा
होमलैंड सुरक्षा विभाग और अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा विभाग ने इस मामले पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। एच-1बी वीजा लॉटरी के जरिए दिए जाते रहे हैं। इस साल सिएटल स्थित एमेजोन अब तक एच-1बी वीजा पाने वालों में सबसे आगे रही, जिसे 10,000 से अधिक वीजा मिले। उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी, माइक्रोसॉफ्ट, एपल और गूगल का स्थान रहा। कैलिफोर्निया में एच-1बी कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है।
(समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)
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