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    नागरिक धोखाधड़ी मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज से उलझे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप, कहा- आप चला रहे अपना एजेंडा

    By Agency Edited By: Sonu Gupta
    Updated: Fri, 12 Jan 2024 06:33 PM (IST)

    अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नागरिक धोखाधड़ी मामले में मैनहटन कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज से उलझ गए। उन्होंने जज को यहां तक कह दिया कि आप का अपना एजेंडा है।पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर बैंकों बीमा कंपनियों व अन्य लोगों से धोखाधड़ी कर रियल एस्टेट का साम्राज्य खड़ा करने का आरोप है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने लाभ लेने के लिए अपनी संपत्ति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया।

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    नागरिक धोखाधड़ी मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज से उलझे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप। फाइल फोटो।

    रायटर, न्यूयार्क। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नागरिक धोखाधड़ी मामले में मैनहटन कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज से उलझ गए। उन्होंने जज को यहां तक कह दिया कि आप का अपना एजेंडा है। इस पर जज ने उनके वकील को हिदायत दी कि वह अपने मुवक्किल को संभालें।

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    जो बाइडन के बेटे हंटर के विरुद्ध भी हुई सुनवाई

    उधर, ट्रंप के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के बेटे हंटर के विरुद्ध भी लास एंजिलेस की संघीय अदालत में कर धोखाधड़ी मामले में सुनवाई हुई। हंटर बाइडन ने खुद को निर्दोष बताया।

    ट्रंप पर क्या है आरोप?

    पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर बैंकों, बीमा कंपनियों व अन्य लोगों से धोखाधड़ी कर रियल एस्टेट का साम्राज्य खड़ा करने का आरोप है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने लाभ लेने के लिए अपनी संपत्ति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। ट्रंप इससे इन्कार कर रहे हैं। जस्टिस आथर एंगोरोन ट्रंप की कंपनी पर जुर्माना लगाने को लेकर सुनवाई कर रहे है।

    31 जनवरी को सुनाया जा सकता है फैसला

    वहीं, न्यूयार्क आफिस की अटार्नी जनरल लेटीशिया जेम्स ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान ट्रंप पर 37 करोड़ डालर का जुर्माना और उनकी रियल एस्टेट कंपनी पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की। जज ने उम्मीद जताई कि मामले में 31 जनवरी को निर्णय सुनाया जा सकता है। दूसरी ओर, राष्ट्रपति जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन कर धोखाधड़ी मामले में एंजिलिस कोर्ट में पेश हुए। इसी मामले में बेटे को बचाने को लेकर राष्ट्रपति बाइडन को महाभियोग चलाया जा रहा है।

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    53 वर्षीय हंटर बाइडन पर 2016 से 2019 के बीच 14 लाख डालर कर न चुकाने का आरोप है। जबकि लाखों डालर ड्रग्स, महंगी कारों आदि पर खर्च करने का आरोप है। इस मामले में यदि वह दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 17 वर्ष तक की जेल हो सकती है। मामले में अगली सुनवाई 20 जून को होगी।

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