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    चुनाव लड़ने की पात्रता मामले में मिशिगन कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की जीत, अदालत ने मतदाताओं की अपील पर सुनवाई से किया इनकार

    डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस के लिए फिर से चुनाव लड़ने की अपनी पात्रता की चुनौतियों के खिलाफ लड़ाई जीत ली है। मिशिगन की शीर्ष अदालत ने राज्य के राष्ट्रपति पद के प्राथमिक मतदान से उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग के मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह राज्य के चार मतदाताओं की अपील पर सुनवाई नहीं करेगा।

    By Jagran News Edited By: Devshanker Chovdhary Updated: Wed, 27 Dec 2023 11:27 PM (IST)
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    ट्रंप ने चुनाव लड़ने की पात्रता मामले में मिशिगन में जीती लड़ाई। (फाइल फोटो)

    रायटर, वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस के लिए फिर से चुनाव लड़ने की अपनी पात्रता की चुनौतियों के खिलाफ लड़ाई जीत ली है। मिशिगन की शीर्ष अदालत ने राज्य के राष्ट्रपति पद के प्राथमिक मतदान से उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग के मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है।

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    मतदाताओं की अपील पर सुनवाई से इनकार

    मिशिगन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राज्य के चार मतदाताओं की अपील पर सुनवाई नहीं करेगा, जिसमें छह जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल हमले में उनकी भूमिका के लिए उन्हें रिपब्लिकन की उम्मीदवारी से रोकने की मांग की गई थी। मतदाताओं ने अमेरिकी संविधान के एक प्रविधान का तर्क दिया था, जो किसी विद्रोह में शामिल लोगों को राष्ट्रपति के रूप में काम करने से रोकता है।

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    उम्मीदवारी में सबसे आगे चल रहे ट्रंप

    बता दें कि ट्रंप 2024 चुनाव के लिए रिपब्लिकन की ओर से नामांकन की उम्मीदवारी में सबसे आगे चल रहे हैं। न्यायाधीशों ने अपने आदेश में कहा कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि प्रस्तुत प्रश्नों की इस न्यायालय द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए।

    यह भी पढ़ेंः US: 2024 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो बाइडेन को करना है बड़ा काम, ट्रंप से इस मामले में चल रहे बहुत पीछे

    ट्रंप ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट में कहा कि अदालत ने मिशिगन में उन्हें मतदान से हटाने के हताश डेमोक्रेट के प्रयास को दृढ़ता से और सही तरीके से खारिज कर दिया। मिशिगन कोर्ट का फैसला पिछले हफ्ते कोलोराडो की शीर्ष अदालत के उसी संवैधानिक प्रविधान के तहत ट्रंप को अयोग्य ठहराने के फैसले के विपरीत है, जिसे 14वें संशोधन की धारा-3 के रूप में जाना जाता है।