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    RG Kar Case: 'अपराध में कुल 50 लोग शामिल', RG कर केस में पीड़िता की मां का दावा, जांच पर भी उठाए सवाल

    RG Kar Case कोलकाता के आरजी कर मामले में 20 जनवरी सोमवार को फैसला आएगा। इससे पहले इस मामले में मुख्य आरोपी संतोष रॉय दोषी करार हो चुका है। इस बीच पीड़िता के माता-पिता ने दावा किया है कि घटना वाली रात उनकी बेटी के साथ उसके चार सहकर्मी भी मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि इस अपराध में कुल 50 लोग शामिल हैं।

    By Jagran News Edited By: Abhinav Tripathi Updated: Sun, 19 Jan 2025 11:30 PM (IST)
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    RG कर केस में पीड़ता की मां ने किया बड़ा दावा। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु चिकित्सक से साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है। इस पूरे मामले में 20 जनवरी को कोलकाता की सियालदह कोर्ट सजा का एलान करेगी।

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    इस बीच दरिंदगी की शिकार हुई आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने रविवार को बड़ा दावा किया। पीड़िता के माता पिता ने कहा कि घटना वाली रात उनकी बेटी के साथ उसके चार सहकर्मी भी मौजूद थे। आइए आपको बताते हैं पीड़िता के माता-पिता ने क्या कहा?

    पीड़िता के माता पिता ने किया बड़ा दावा

    आरजी कर मामले की पीड़िता के माता-पिता ने रविवार को कहा कि घटना वाली रात उनकी बेटी के साथ उसके चार सहकर्मी भी मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि इस अपराध में कुल 50 लोग शामिल हैं। उन्होंने सीबीआई को यह सभी बातें बताई हैं।

    बता दें कि इस मामले में सिविक वालंटियर संजय राय को सियालदह कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कल अदालत फैसला सुनाएगी। पिछले साल नौ अगस्त को आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हाल से महिला डाक्टर का शव बरामद हुआ था।

    जांच पर भी उठाए सवाल

    वहीं, पीड़िता के माता पिता ने कहा कि न तो सीबीआई और न ही पुलिस ने उचित जांच की। पीड़िता के माता-पिता ने दावा किया कि उन्हें नहीं लगता कि संजय को सजा सुनाए जाने के बाद न्याय हुआ है। उनका मानना है कि जांच में कई चूक हुईं और कई बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। 

    उन्होंने कहा कि अस्पताल स्टाफ के सहयोग के बिना यह संभव नहीं होता। उनका दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई विसंगतियां थीं। हमने सीबीआई को बार-बार दो लोगों शरीफ और मौत्रिशा गोराई के नाम बताए। लेकिन सीबीआई ने उनसे पूछताछ नहीं की।

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