'फांसी भी मिले तो कोई दुख नहीं', RG कर केस में दोषी संजय रॉय की मां ने क्या-क्या कहा?
RG Kar Case कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में संजय रॉय को दोषी करार दिया गया। मामले में सजा का एलान 20 जनवरी सोमवार को होगा। इससे पहले दोषी की मां ने संवाददाताओं से कहा कि अगर उनका बेटा दोषी है तो उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु चिकित्सक से साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है। इस पूरे मामले में कल कोलकाता की सियालदह कोर्ट सजा का एलान करेगी।
इस बीच दोषी संजय रॉय की मां मालती रॉय की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय रॉय की मां ने कहा कि अगर उनका बेटा दोषी है तो उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। भले ही वह सजा फांसी की क्यों ना हो।
क्या बोलीं संजय रॉय की मां?
दरअसल, आरजी कर मामले में शनिवार को कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया है। सजा का एलान सोमवार 20 जनवरी को होगा। इस बीच संजय की मां ने रविवार सुबह संवाददाताओं से कहा कि एक महिला और तीन बेटियों की मां होने के नाते मैं उस महिला चिकित्सक की मां की पीड़ा और दर्द को महसूस कर सकती हूं।
शंभूनाथ पंडित स्ट्रीट पर अपनी झुग्गी के दरवाजे पर हुई बातचीत में कहा कि यदि अदालत उसे फांसी पर लटकाने का निर्णय करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उसका अपराध कानून की नजर में सिद्ध हो चुका है। उन्होंने कहा कि वह अकेले में रोएंगी लेकिन उसकी सजा को नियति मानकर स्वीकार करेंगी। बता दें सियालदह की अदालत ने 18 जनवरी को संजय राय को दोषी ठहराया था।
मां ने क्यों नहीं की बेटे से मुलाकात
इसके अलावा जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या अदालती सुनवाई के दौरान वहां गई थीं या थाने में रॉय से मिली थीं, इस पर संजय की मां ने कहा कि मैं क्यों जाऊंगी? यदि आरोप झूठे पाए जाते तो मैं खराब स्वास्थ्य के बावजूद उससे मिलने की कोशिश करती। तीन बहनों के भाई संजय की एक बहन की कई साल पहले मौत हो चुकी है।
संजय ने लगाए फंसाए जाने का आरोप
इस मामले में दोषी करार होने के बाद संजय ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया था और आरोप लगाया था कि उसको फंसाया जा रहा है। उसने कहा कि मेरे गले में रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष पहनकर मैं ऐसा अपराध कैसे कर सकता हूं?
इसपर न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई की ओर से पेश किए सुबूतों व गवाहों के बयान के आधार पर आपका अपराध साबित होता है। आपने जो अपराध किया है, उसके लिए आपको मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास मिल सकता है। न्यायाधीश ने आगे कहा कि सजा सुनाने से पहले आपको एक बार फिर बोलने का मौका दिया जाएगा।
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