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    Sandeshkhali Incident: शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने की आ गई तारीख, TMC प्रवक्ता ने ट्वीट कर खुद दी जानकारी

    By Jagran News Edited By: Abhinav Atrey
    Updated: Mon, 26 Feb 2024 03:57 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी पार्टी के कद्दावर नेता शाहजहां शेख के खिलाफ पिछले एक महीने से विरोध-प्रदर्शनों चल रहा है। इस बीच टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने सोमवार को जानकारी देते हुए कहा कि शाहजहां शेख को सात दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टीएमसी नेता का यह बयान कलकत्ता हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद आया है।

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    शाहजहां के बारे में अभिषेक बनर्जी की बात सही- कुणाल घोष (फाइल फोटो)

    पीटीआई, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी पार्टी के कद्दावर नेता शाहजहां शेख के खिलाफ पिछले एक महीने से विरोध-प्रदर्शनों चल रहा है। इस बीच टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने सोमवार को जानकारी देते हुए कहा कि शाहजहां शेख को सात दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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    टीएमसी नेता का यह बयान कलकत्ता हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद आया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है।

    शाहजहां के बारे में अभिषेक बनर्जी की बात सही- घोष

    कुणाल घोष ने एक्स पर लिखा, "शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बारे में अभिषेक बनर्जी की बात सही है। मामला कोर्ट के कानूनी पचड़े में फंसा हुआ है। विपक्ष इस मौके का फायदा उठाकर राजनीति कर रहा था। आज मामले को स्पष्ट करने और पुलिस को कार्रवाई की इजाजत देने के लिए हाई कोर्ट को धन्यवाद। शाहजहां को सात दिनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।"

    इस कारण शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया जा सका

    बता दें कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने रविवार को दावा किया था कि कानूनी उलझनों और पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर रोक के कारण शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

    शाहजहां शेख को पक्षकार बनाया जाए- कोर्ट

    कोर्ट ने निर्देश दिया कि शाहजहां, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, राज्य के गृह सचिव को महिलाओं पर यौन अत्याचार और आदिवासी लोगों की जमीन हड़पने के आरोपों पर शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले में पक्षकार बनाया जाए।

    ये भी पढ़ें: 'शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर नहीं लगी कोई रोक', अभिषेक बनर्जी के दावे पर कलकत्ता हाई कोर्ट की दो टूक

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