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    'शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर नहीं लगी कोई रोक', अभिषेक बनर्जी के दावे पर कलकत्ता हाई कोर्ट की दो टूक

    Updated: Mon, 26 Feb 2024 01:33 PM (IST)

    कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। अदालत में सुनवाई के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और बंगाल के दो मंत्रियों की टिप्पणियों पर भी बात हुई जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अखबार में सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश देंगे क्योंकि शाहजहां शेख लापता है।

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    कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया शाहजहां शेख को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश (फाइल फोटो)

    एएनआई, कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है।

    उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने टीएमसी नेता शाहजहां को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और पश्चिम बंगाल के गृह सचिव को स्वत: संज्ञान मामले में पक्षकार के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया।

    पुलिस को नहीं दिया गया कोई आदेश

    सोमवार को इस मामले में चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि स्पष्ट रूप से कहें तो पुलिस को कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया गया कि तृणमूल नेता शेख की गिरफ्तारी पर रोक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने पुलिस को यह नहीं कहा था कि गिरफ्तारी नहीं की जा सकती।

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    चार मार्च को होगी अगली सुनवाई

    अदालत ने कहा कि एक अलग मामले में उसने केवल सीबीआइ और राज्य पुलिस के उस संयुक्त विशेष जांच दल के गठन पर रोक लगाई थी, जिसे एकल पीठ ने ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य भी इस खंडपीठ में शामिल हैं। खंडपीठ ने निर्देश दिया कि मामले पर चार मार्च को फिर से सुनवाई की जाएगी।

    अभिषेक बनर्जी के दावे पर हुई चर्चा

    अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और बंगाल के दो मंत्रियों की टिप्पणी पर भी चर्चा की। सीजेआई ने अभिषेक बनर्जी के दावे को लेकर राज्य सरकार को फटकार भी लगाई। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि हम रजिस्ट्रार को अखबार में सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश देंगे, क्योंकि शाहजहां शेख लापता है।

    अभिषेक बनर्जी ने कोर्ट पर किया था कटाक्ष

    तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और डायमंड हार्बर सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार (25 फरवरी) को संदेशखाली के फरार नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी में देरी के लिए न्यायपालिका को जिम्मेदार बताया था। दरअसल, उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि शाहजहां शेख को न्यायपालिका की ओर से संरक्षित किया जा रहा है, ताकि संदेशखाली सुर्खियों में बना रहे और जलता रहे।

    पुलिस कर रही शिकायतों की जांच

    टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर बशीरहाट के एसपी एचएम रहमान ने कहा, "हमें उनके खिलाफ शिकायतें मिली हैं। हम शिकायतों की जांच कर रहे हैं और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। हमने शेख शाहजहां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।"

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