Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पश्चिम बंगाल: सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 25% महंगाई भत्ता, सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को दिया आदेश

    Updated: Fri, 16 May 2025 03:45 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को राहत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को 25% का महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में दो जजों की बेंच ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 3 महीने के भीतर सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता अदा करना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी।

    Hero Image
    सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को महंगाई भत्ते पर दिया आदेश। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया है। अदालत ने ममता सरकार को तीन महीने के भीतर 25% का महंगाई भत्ता अदा करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब अगस्त में की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच जस्टिस संजय करोल और संदीप मेहता ने ममता सरकार को आदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारियों का 25 प्रतिशत बकाया महंगाई भत्ता 3 महीने के भीतर दे दिया जाए।

    यह भी पढ़ें- 'हर कोई चाहता है उसका नाम अखबारों में छपे', वक्फ कानून पर SC का कड़ा रुख; नई याचिकाएं की खारिज

    अमित मालवीय ने की सराहना

    बीजेपी के प्रवक्ता अमित मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की सराहना की है। एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि यह पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों की बड़ी जीत है। लंबे समय की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक आदेश दिया है। महंगाई भत्ता रोकने के लिए राज्य सरकार 17 बार स्थगन प्रस्ताव ला चुकी है।

    2022 में कोलकाता हाईकोर्ट ने सुनाया था फैसला

    बता दें कि पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से मंहगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। 2022 में कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को केंद्र की तर्ज पर महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया था। बंगाल सरकार ने नवंबर 2022 में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य सरकार का कहना था कि वो केंद्र सरकार के जितना महंगाई भत्ता नहीं दे सकती है।

    केंद्र सरकार देती है 55% का महंगाई भत्ता

    केंद्र सरकार सभी कर्मचारियों को 55 प्रतिशत का महंगाई भत्ता दे रही है। वहीं बंगाल सरकार ने 1 अप्रैल 2025 को महंगाई भत्ता 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे 25% तक करने का आदेश दिया है।

    यह भी पढ़ें- Rajnath Singh:' अभी तो ट्रेलर दिखाया, जरूरत पड़ने पर पूरी फिल्म दिखाएंगे...', भुज एअरबेस से राजनाथ सिंह की पाक को कड़ी चेतावनी